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किशनगंज: विमुक्त महिलाओं का होगा पुनर्वास

रेड लाइट एरिया विमुक्त महिलाओं को श्रम विभाग के द्वारा बंधुआ श्रम अधिनियम के अंतर्गत सुविधाओं से जोड़कर पुनर्वास किया जाएगा। हाल में खगड़ा और बहादुरगंज प्रेम नगर रेड लाइट एरिया से महिलाओं को विमुक्त...

Newswrap हिन्दुस्तान, कोसीThu, 25 June 2020 12:24 AM
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रेड लाइट एरिया विमुक्त महिलाओं को श्रम विभाग के द्वारा बंधुआ श्रम अधिनियम के अंतर्गत सुविधाओं से जोड़कर पुनर्वास किया जाएगा। हाल में खगड़ा और बहादुरगंज प्रेम नगर रेड लाइट एरिया से महिलाओं को विमुक्त कराया गया था। सरकार के पुनर्वास योजनाओं से इन महिलाओं को जोड़ा कर मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में श्रम विभाग के द्वारा बंधुआ श्रम अधिनियम के अंतर्गत तत्काल 20 हजार और बाद में तीन लाख रुपए तक की सहायता राशि से विमुक्त महिला को पुनर्वास किया जाएगा। इसी को लेकर बुधवार को एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में चार लोगों को नामित किया गया जो पुन: उक्त विमुक्त महिलाओं का काउंसलिंग का बयान लेगी।उसी आधार पर उसे इस योजना से जोड़ा जाएगा। काउंसलिंग टीम में महिला हेल्पलाइन की परियोजना पदाधिकारी शशि शर्मा, महिला सेल की पारोमिता घोष और सुमन लता तथा चाइल्ड के जिला समन्वयक पंकज कुमार झा को जोड़ा गया है। महिला हेल्पलाइन भी 15 हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि रूप में देगी। प्रत्येक दो महीने में विमुक्त महिला जिससे पुनर्वास किया जा रहा है उसकी वास्तविक स्थलीय जांच कर प्रतिवेदन अनुमंडल अधिकारी को देंगे। यह भी निर्णय लिया गया। बैठक में श्रम अधीक्षक वीरेंद्र कुमार महतो, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विकास कुमार, प्रभात कुमार, चाइल्डलाइन के जिला समन्वयक अधिवक्ता पंकज कुमार झा, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मिक्की साहा आदि मौजूद थे।

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