एक मिनट विलंब होने पर परीक्षार्थी को नही मिलेगी प्रवेश की अनुमति: एसडीओ
गोगरी अनुमंडल में 01 से 15 फरवरी तक होने वाली इंटर परीक्षा में लगभग पांच हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। एसडीओ सुनंदा कुमारी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है।...
गोगरी । एक संवाददाता गोगरी अनुमंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 01 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाली इंटर की परीक्षा में लगभग पांच हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। गोगरी एसडीओ सुनंदा कुमारी ने शुक्रवार को बताया कि कदाचारमुक्त माहौल में परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की दूरी तक निषेधाज्ञा की धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही परीक्षार्थियों से कहा है कि वे अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा अवधि से आधे घंटे पहले प्रवेश कर लें। एक मिनट बिलंब होने पर परीक्षार्थी को केंद्र के अंदर प्रवेश करने नही दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा निर्धारित इंटर परीक्षा की प्रथम पाली 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05:15 बजे तक होगी। परीक्षा संचालन के आधे घंटे पहले परीक्षार्थी केंद्र में प्रवेश ले लेंगे। एक मिनट भी लेट होने पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एसडीओ ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्रो में पांच या उससे अधिक एक जगह पर एकत्रित नही रहेगे। 7:30 बजे के बाद कोई व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में नही घूमेंगे। परीक्षा केंद्र के आसपास अवस्थित फोटो स्टेट, टाइपिंग, इंटरनेट या कदाचार करने में लाभ पहुंचाने से संबंधित संस्थान एवं दुकान बंद रहेंगे। निषिद्ध क्षेत्र में घातक हथियार या लाठी, भाला, गड़ासा, फरसा, आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक सामान लेकर चलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। कोई व्यक्ति परीक्षा में किसी प्रकार के कदाचार में सहयोग करेंगे या कदाचार में शामिल रहेंगे तो यह कानूनी दंडनीय अपराध है। गोगरी में कदाचार मुक्त माहौल में इंटर की परीक्षा सम्पन्न कराने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्र के चप्पे-चप्पे की निगरानी के लिए सीसी कैमरा एवं वीडियो कैमरा की व्यवस्था उपलब्ध रहेगा। एसडीओ ने आमलोगों से कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम लोगो से अपील की है।
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