आंशिक संशोधन व शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें
सोमवार को जिलाधिकारी कंवल तनुज ने लॉकडाउन की अवधि में कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर विभिन्न प्रकार के कपड़े व रेडिमेड वस्त्र सहित अन्य दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति दी...
सोमवार को जिलाधिकारी कंवल तनुज ने लॉकडाउन की अवधि में कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर विभिन्न प्रकार के कपड़े व रेडिमेड वस्त्र सहित अन्य दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति दी है।
जिलाधिकारी ने भीड़ के मद्देनजर पांच श्रेणियों में दुकानों को बांटते हुए उन्हें खोलने का आदेश जारी किया है। प्रथम श्रेणी में 17 दुकानों को किया गया है शामिल: जिलाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश में किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, मेडिकल स्टोर, सभी अस्पताल, होम डिलीवरी सेवा, अनाज मंडी, निजी क्लीनिक, कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, अन्य आवश्यक आपाताकालीन सेवाएं, ई कॉमर्स सेवा, फल व सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकान, ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप गैरेज, सर्विसिंग सेंटर के लिए पूर्वाह्न सात बजे से छह बजे अपराह्न तक का समय निर्धारित किया गया है। जबकि अंडा, मछली, मीट, पोल्ट्री बेकरी के लिए सात पूर्वाह्न से एक बजे अपराह्न तक का समय निर्धारित है। निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से सम्बंधित प्रतिष्ठानों में सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, मिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री के लिए सात बजे पूर्वाह्न से एक बजे अपराह्न तक। इसके अलावा ऑटो मोबाइल्स चार पहिया, दोपहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर सहित की बिक्री के शोरुम एवं मरम्मति के प्रतिष्ठान को एक बजे अपराह्न से छह बजे अपराहन तक तथा निजी संस्थानों के कार्यालय को खोलने के लिए दस बजे से पांच बजे तक निर्धारित की गयी है। सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगी यह दुकानें: जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि श्रेणी दो के तहत शामिल दुकानें सप्ताह में सोमवार ,बुधवार तथा शुक्रवार को खुलेंगी। जिसके लिए समय का निर्धारण किया गया है।
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