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आदिवासी युवक के पिटाई मामले में सड़क पर उतरे लोग

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Newswrap हिन्दुस्तान, कटिहारFri, 28 Feb 2025 01:26 AM
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आदिवासी युवक के पिटाई मामले में सड़क पर उतरे लोग

कटिहार, हिटी पोठिया थाना क्षेत्र के डूमर चौक पर छोहार पंचायत के बड़ी संथाली वार्ड नंबर 9 निवासी अनिल वासकी की पोठिया पुलिस गश्ती दल द्वारा बुधवार शाम गश्ती के दौरान लाठी-डंडे से पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जिसमें गश्ती पुलिसकर्मी के द्वारा लाठी-डंडो से एक बेसहारा युवक को पीटते हुए देखा गया है। इस मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों में काफी आक्रोश दिखा। गुरुवार को आक्रोशित लोग सड़क पर आए एनएच 31 को घंटे भर के लिए जाम कर दिया। सबों ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। एसपी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और इसकी जांच एसडीपीओ टू को दिया।

एसपी वैभव शर्मा ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए

इस मामले में संज्ञान लेते हुए एसपी वैभव शर्मा ने सारे दोषियों पर कार्रवाई की है। एसपी ने सबंधित पुलिस कर्मी के विरुद्ध कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की है। एसपी ने बताया कि 26 फरवरी की संध्या पोठिया पुलिस द्वारा गश्ती के क्रम में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल का एक युवक का लाठी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि गश्ती के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा एक युवक को बुरी तरह से लाठी से पीटा जा रहा है। उक्त पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा इस तरह के किये गये कार्य से पुलिस की छवि धूमिल हुई है तथा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, मनमानेपन एवं अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होना दर्शाता है।

चारों पर कार्रवाई, एफआईआर का आदेश

मामले में थानाध्यक्ष से पूछने पर बताया गया की संध्या गश्ती में पदाधिकारी के रूप में सहायक अवर निरीक्षक केदार प्रसाद यादव एवं सशस्त्र बल के रूप में महिला सिपाही प्रीति कुमारी, गृहरक्षक सिकेन्द्र राय एवं राजकिशोर महतो तथा प्राइवेट चालक बमबम कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया था। जिनके द्वारा उक्त कार्य किया गया है। जिसके बाद कर्तव्यहीनता के आरोप में पदाधिकारी केदार प्रसाद यादव एवं महिला सिपाही प्रीति कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं दोनों गृहरक्षक को एक वर्ष के लिए कर्तव्य से वंचित किया गया है और प्राइवेट चालक बमबम कुमार बल्थी महेशपुर निवासी एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया की पूरे मामले की जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2धर्मेंद्र कुमार को करने एवं प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करते हुये अवैध कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी व कर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी की जायेगी तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी व कर्मी को पुरस्कृत किया जायेगा।

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