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कुर्था थाने में छह माह में पहली जीरो एफआईआर दर्ज

कुथा के युवक की दिल्ली में हुई थी मौत , संस्कार प्राथमिकी को साउथ एक्सटेंशन पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली में किया जाएगा ट्रांसफर

Newswrap हिन्दुस्तान, जहानाबादThu, 26 Dec 2024 10:09 PM
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कुर्था थाने में छह माह में पहली जीरो एफआईआर दर्ज

कुथा के युवक की दिल्ली में हुई थी मौत परिजनों के पहुंचने से पहले ही मृतक युवक का कर दिया गया था दाह संस्कार प्राथमिकी को साउथ एक्सटेंशन पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली में किया जाएगा ट्रांसफर कुर्था, एक संवाददाता नया कानून लागू होने के बाद कुर्था थाना में गुरुवार को पहली जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब हो कि कुर्था थाना क्षेत्र के मेदनीपुर- बड़हिया गांव निवासी देवेंद्र कुमार 49 वर्ष साउथ एक्सटेंशन पुलिस स्टेशन कोटला मुबारकपुर न्यू दिल्ली में मनोरंजन टीवी के ऑफिस में कार्य करता था। पिछले 18 दिसंबर की सुबह 10 बजे एक नंबर से कॉल करके परिजन को बताया जाता है कि आपका बेटा देवेंद्र कुमार की मृत्यु हो गयी है। अगर एक घंटे में नहीं आइएगा तो आपके बेटे को लावारिस घोषित कर दाह संस्कार कर दिया जाएगा। जिसके बाद आनन फानन में कंपनी के कर्मियों द्वारा परिजन को डेड बॉडी न देकर शव का दाह- संस्कार भी कर दिया जाता है। जिसका वीडियो बनाकर भी भेज दिया जाता है यहीं से परिजनों को हत्या होने की शक हुई थी। इस मामले में कुर्था थाने में मृतक की माता राधिका देवी द्वारा नजदीकी थाने में जीरो एफआईआर के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नए कानून लागू होने के 6 महीने बाद कुर्था थाने में जीरो एफआईआर के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज हुई है। जिसके बाद अब कुर्था थाना की पुलिस जीरो एफआईआर का प्राथमिकी साउथ एक्सटेंशन पुलिस स्टेशन कोटला मुबारकपुर न्यू दिल्ली को ट्रांसफर करेगी। हालांकि ऐसे मामलों में जांच उसी थाने की पुलिस करेगी जिस थाने के कार्यक्षेत्र में घटना या अपराध हुआ है किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद संबंधित थाने में भेज दी जाती है जहां पुलिस अनुसंधान शुरू करती है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीरो एफआईआर तब होता है जब किसी के साथ मारपीट हो गई या लूट, हत्या, दुष्कर्म की वारदात हो गई इसके बाद वह अपने घर आ जाता है या उसके बारे परिजनों को पता चलता है तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति संबंधित थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाने के बजाए अपने नजदीकी किसी भी पुलिस थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। नए कानून के तहत अब कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है।

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