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हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास

अर्थदंड की राशि भुगतान न करने पर अभियुक्त को तीन महीने अतिरिक्त कारावास , व्यवहार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने शकूराबाद थाना क्षेत्र के खैरू चक मठिया निवासी...

Newswrap हिन्दुस्तान, जहानाबादThu, 16 Jan 2025 11:24 PM
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अर्थदंड की राशि भुगतान न करने पर अभियुक्त को तीन महीने अतिरिक्त कारावास करीब डेढ़ वर्ष पूर्व लाठी से पीट-पीटकर की थी हत्या जहानाबाद, नगर संवाददाता। व्यवहार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने शकूराबाद थाना क्षेत्र के खैरू चक मठिया निवासी मिथिलेश यादव की हत्या के मामले में गांव के ही नीतीश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया था कि, इस मामले कि सूचिका दुलारी देवी ने अपने फर्द बयान में कहा था कि 3 सितंबर 2023 को संध्या 4 बजे उसके पुत्र मिथिलेश यादव को उसके ही लाठी को छीनकर अभियुक्त के द्वारा मार-मार कर अधमरा कर दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक की माता ने शकूराबाद थाने में अभियुक्त को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।बताते चलें कि मामले में अपर लोक अभियोजक के द्वारा कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड विधि की धारा 302 के तहत दोषी करार करते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि भुगतान न करने पर अभियुक्त को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही न्यायलय ने पीड़िता को सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार को आदेशित किया है।

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