सरकार के द्वारा जारी गाइड लाइन का करें पालन (पेज सात का लीड)
गाइड लाइन का पालन नहीं करने से ही बढ़ रहा संक्रमण, जारी आदेश का उल्लघंन करने वालों पर करें...
गाइड लाइन का पालन नहीं करने से ही बढ़ रहा संक्रमण
जरूरी काम रहने पर ही मास्क लगाकर घरों से निकले लोग
जारी आदेश का उल्लघंन करने वालों पर करें कार्रवाई
जहानाबाद। कार्यालय संवाददाता
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर उीएम नवीन कुमार द्वारा जिलावासियों से अपील किया गया कि सरकार द्वारा जारी आदेशो का अनुपालन करें। साथ हीं अनावश्यक अपने घरों से नहीं निकले एवं मास्क का उपयोग नियमित रूप करें। सामाजिक दूरी का अनुपालन करे, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण से बचा जा सके।
डीएम ने बताया कि सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग, विशेष शाखा, बिहार पटना के आदेशानुसार जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के
अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए विभिन्न प्रकार के दुकानों/प्रतिष्ठानों पर भीड़ को कम करने के दृष्टिगत दुकानों/प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणीयों में बाटकर उन्हें खोलने का दिवस को निर्धारित किया गया है। जिसके आलोक में क्षेत्र का अनुश्रवण किया गया, जिसमें पाया गया कि कतिपय दुकानों/ प्रतिष्ठानों द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित शत्र्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जिला पदाधिकारी द्वारा असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना की धारा 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान द्वारा पूर्व आदेश अथवा शत्र्तो का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध भादवि की धारा 188 के तहत् दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
साथ हीं वैसे व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिले के बाजारों में विस्यमकारी परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए अपर समाहत्र्ता अरविंद कुमार मंडल के नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिाद/नगर पंचायत, सभी अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष द्वारा आपसी समन्वय से सर्वेक्षण कर एक योजना/प्रस्ताव की मांग की गयी थी, जो अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहानाबाद एवं सब्जी विक्रेता संघ के साथ बैठक कर एक कार्य-योजना प्रस्तुत किया गया, जो तीन श्रेणीयों में बांटे गये है, जिसमें अनुसार दुकानों/प्रतिष्ठानों पर भीड़ को कम करने के दृष्टिकगत खोला जाएगा।
दुकानों को खोलने के लिए जारी किया गया निर्देश
श्रेणी प्रथम में प्रतिदिन खुलने वाले दुकानों/ प्रतिष्ठानों में किराना दुकान, डेयरी/मिल्क बुथ, मेडिकल/दवा की दुकान, सभी अस्पताल, निजी क्लिीनिक, होम डिलिवरी सेवा (रेस्टोरंट इत्यादि से), ई-कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल/सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकाने, पशु चारा की दुकानों, हाई सिक्यूरिटी रजिस्टेशन प्लेट, ऑटो मोबाईल वर्क्सशॉप/गैरेज/ सर्विसिंग सेन्टर, पेट्रौल पंप/गैस एजेंसी/अन्य आवश्यक सेवा, ऑटोमोवाईल्स टायर एवं ट्यूब्ल, स्नइतपबंदज/ स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन/मोटर साईिकल/ स्कूटर मरम्मत सहित), निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा- सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाइप, हाईवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेन्ट, शटरिंग सामग्री, साईिकल/साईिकल मरम्मति की दूकान/मोची को रखा गया है, जो प्रतिदिन खोला जाएगा। वहीं श्रेणी द्वितीय में रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर- कन्डीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा- मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून, पार्लर, फर्निचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकान इत्यादि को शामिल किया गया, जो रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खोला जाएगा तथा श्रेणी तृतीय में सोमवार, गुरूवार एवं शनिवार को खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों में कपड़ा की दुकान (रेडिमेट वस्त्र की दुकान सहित), बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, स्पोटर्स/खेलकुद की सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, कृषि कार्य/यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान एवं अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं शामिल है उसे सोमवार, गुरूवार एवं शनिवार को खोला जाएगा।
जानवर अस्पताल व अन्य जगहों पर खुलेगा सब्जी मंडी
डीएम ने बताया कि जहानाबाद सब्जी मंडी को तत्काल प्रभाव से जहानाबाद स्थित इंडोर स्टेडियम (पुरानी नगर परिषद कार्यालय के बगल में) एवं मल्लहचक सब्जी मंडी/मछली दुकानों को घोड़ा अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। साथ हीं सब्जी विक्रेता सुविधानुसार अपना सब्जी मंडी, गाँधी मैदान में भी लगा सकते है। साथ हीं सभी दुकानो/प्रतिष्ठानों को संध्या 06 बजे तक खोला का अनुमति दिया गया है तथा सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से हीं खरीदारी करेंगे। दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहना अनिवार्य होगा, दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउन्टर पर दुकानदार साबुन/सेनेटाईजर वहॉ के कर्मियों/आगन्तुकों के उपयोग हेतु नि:शुल्क उपलब्ध रखेंगे का निदेश दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग मानक दो गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किये जाऐंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसका अनुपालन संबंधित अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत करायेंगे तथा इसका पर्यवेक्षण अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
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