Hindi NewsBihar NewsJahanabad NewsDaily Fine of 100 for Delayed Motor Vehicle Tax Payment in Bihar

बीएच सीरिज नंबर के वाहनों का शीघ्र टैक्स जमा नहीं करने पर लगेगी पेनल्टी

विभागीय निर्देश के मुताबिक 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा जुर्माना, परिवहन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।

Newswrap हिन्दुस्तान, जहानाबादFri, 27 Dec 2024 10:29 PM
share Share
Follow Us on

विभागीय निर्देश के मुताबिक 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा जुर्माना जहानाबाद , हिंदुस्तान प्रतिनिधि। बीएच सीरीज नंबर के अंतर्गत निबंधित वाहनों ने जल्द ही अपना बकाया कर (टैक्स) जमा नहीं किया तो उन्हें रोज सौ रुपये की दर से अतिरिक्त शुल्क दंड स्वरूप जमा करना होगा। परिवहन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत सीरीज नंबर वाले वाहनों को एक साथ 14 वर्षों का मोटरवाहन कर जमा करना है। शुरुआत में बीएच सीरीज नंबर वाले अधिकांश वाहन मालिकों ने दो वर्ष का ही टैक्स जमा किया है। इसके बाद परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर सभी से शेष 12 वर्षों का मोटरवाहन कर जमा करने का निर्देश दिया था। इसके लिए 60 दिनों का समय भी दिया गया था। अब परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी कर कहा है कि मोटरवाहन कर के भुगतान की देय तिथि (जमा करने की तारीख) से सात दिनों के बाद भुगतान में देरी के मामले में सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त जानकारी के अनुसारअगर आपके पास एक अप्रैल 2019 से पहले का वाहन है और आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो फर्जीवाड़ा से बचने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाएं। ऑनलाइन बुकिंग कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आसानी से लगवा सकते हैं। सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। दरअसल एक अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग रही है। उसके पहले का वाहन है तो ऑनलाइन बुकिंग कराएं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने की भी कई सूचनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन स्वामियों को प्रेरित करें।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें