Hindi Newsबिहार न्यूज़जहानाबादAfter April 1 the chief who paid the check will be processed

एक अप्रैल के बाद चेक से भुगतान करने वाले मुखिया पर होगी कार्रवाई

राज्य सरकार के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी 1 अप्रैल के बाद से चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करने वाले मुखिया एवं पंचायत सचिव पर गाज गिर सकती...

Newswrap हिन्दुस्तान, जहानाबादSat, 22 May 2021 08:31 PM
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पंचायतों के अभिलेख की जांच के लिए टीम का किया गया गठन

सभी प्रखंडों की जांच के लिए अलग-अलग तिथि का किया गया निर्धारण

जहानाबाद। हिंदुस्तान प्रतिनिधि

राज्य सरकार के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी 1 अप्रैल के बाद से चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करने वाले मुखिया एवं पंचायत सचिव पर गाज गिर सकती है। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने ऐसे मुखिया एवं पंचायत सचिव को चिन्हित करने की कवायद प्रारंभ कर दी है। जिला प्रशासन ने सभी पंचायतों के कैशबुक की जांच कराने का निर्णय लिया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने पंचायतों की योजनाओं से संबंधित अभिलेख योजना पंजी, कैसबुक, पासबुक के साथ मुखिया एवं पंचायत सचिव को जिला पंचायत कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रखंड वार तिथि भी निर्धारित की गई है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने कागजातों की जांच के लिए टीम का भी गठन किया है।जांच टीम में काको के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी राजीव कुमार, डीपीआरसी के प्रखंड परियोजना पदाधिकारी दिनेश कुमार, डीपीआरसी के प्रखंड लेखा फेसिलेटर राजीव कुमार एवं जिला पंचायत शाखा के नाजिर राजीव कुमार को रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड के पंचायतों की जांच 28 एवं 29 मई को, मखदुमपुर प्रखंड के पंचायतों की जांच 31 मई एवं 1 जून को, रतनी फरीदपुर के पंचायतों की जांच 2 मई एवं 3 मई को, काको प्रखंड के पंचायतों की जांच 4 एवं 5 जून को, घोसी प्रखंड के पंचायतों की जांच 7 जून को, हुलासगंज प्रखंड के पंचायतों की जांच 8 जून को एवं मोदनगंज पंचायतों की जांच 9 जून को की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्र लिखकर 1 अप्रैल से पएफएमएस पद्धति से पंचायतों के द्वारा भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था। निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया एवं पंचायत सचिव को राज्य सरकार के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। लेकिन,कई पंचायतों के मुखिया के द्वारा राज्य सरकार के निर्देश की अवहेलना किए जाने का समाचार प्राप्त हो रहा था। जिसके आलोक में पंचायती राज विभाग ने निर्देशों की अवहेलना करने वाले पंचायतों को चिन्हित कर मुखिया एवं पंचायत सचिव पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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