BPSC री-एग्जाम की याचिका पर सुनवाई टली, पटना हाईकोर्ट में कल हियरिंग की उम्मीद
पटना हाईकोर्ट में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन के विदाई समारोह के कारण केसों पर सुनवाई नहीं हो सकी। बीपीएससी री-एग्जाम की याचिका भी टाल दी गई। अब कल यानी गुरुवार को सुनवाई की उम्मीद है।
बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई टल गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन के विदाई समारोह के कारण बुधवार को केसों पर सुनवाई नहीं हो सकी। यह केस न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के एकलपीठ के समक्ष पांचवे नंबर पर सूचीबद्ध था। लेकिन, साढ़े ग्यारह बजे से विदाई समारोह के लिए समय तय होने के कारण सुनवाई नहीं हुई। उम्मीद है गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई हो। इस बीच छात्रों की ओर से एक पूरक हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने 13 दिसंबर और 4 जनवरी को हुई परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है।
4 जनवरी को हुई परीक्षा में तीन प्रश्नों को हटाया गया है जबकि 13 दिसंबर को हुई परीक्षा के दो प्रश्न को 4 जनवरी की परीक्षा में फिर से पूछा गया। इसका सीधा फायदा 4 जनवरी के परीक्षार्थियों को होगा। उनका यह भी कहना है कि 4 जनवरी की परीक्षा के ‘जे’ सीरीज के प्रश्नपत्र में एक प्रश्न गलत है और छात्रों की आपत्ति पर आयोग ने उस प्रश्न को हटा दिया है। इसका फायदा 4 जनवरी के परीक्षार्थियों को होगा।
इस बाबत कहा गया है कि 4 जनवरी के परीक्षार्थियों को 6 अंकों का फायदा होगा। वहीं 13 दिसंबर के चार लाख परीक्षार्थियों को 6 अंकों का नुकसान होगा। गौरतलब है कि छात्रों ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर परीक्षार्थी पप्पू कुमार व अन्य की ओर से दायर अर्जी में 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने और नये सिरे से पुनः परीक्षा कराने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की है