रुपए गबन मामले में जिला उपभोक्ता ने की पहल, मुआवजा व ब्याज के साथ मिलेगा रुपया
पातेपुर। संवाद सूत्र रुपए गबन मामले में जिला उपभोक्ता ने की पहल, मुआवजा व ब्याज के साथ मिलेगा रुपयारुपए गबन मामले में जिला उपभोक्ता ने की पहल, मुआवजा व ब्याज के साथ मिलेगा रुपया

पातेपुर। संवाद सूत्र पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्तर ग्रामीण बैंक शाखा में 2022 में 9.67 करोड़ रुपए गबन मामले में खाताधारक को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग वैशाली से राहत मिली है। खाताधारक राम सेवक साह एवं राम प्रवेश सिंह ने परिवाद दायर किया था। दायर परिवाद में कस्तूरीसराय के शाखा के पूर्व मैनेजर हरीश कुमार एवं शाखा सहायक राजेश प्रसाद पर अपराधिक मुकदमा पातेपुर थाना कांड संख्या 187/2021 एवं सिविल न्यायालय में 104/22, 105/22 मनी सूट दाखिल किया गया था। जिसमें लगभग साढ़े चौदह लाख एवं लगभग साढ़े तेरह लाख लाख रूपये गबन का आरोप लगाया था। आयोग द्वारा मिले आदेश में ग्रामीण बैंक के खातों से अवैध रूप से निकासी किए गए रुपए का भुगतान 20 जुलाई 22 से 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान के साथ, मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु पचास हजार रुपए और परिवादी वाद खर्च 6 हजार रुपए भुगतान करने का बैंक को आदेश जारी किया गया है। वहीं 45 दिनों के अंदर जमा नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करने का फरमान जारी किया है। ज्ञात हो कि प्रखंड क्षेत्र के कस्तूरी सराय में बैंक मैनेजर के द्वारा करोड़ों रुपए गबन में अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और लगभग पचास प्रतिशत लोगों को ही राशि भुगतान बैंक द्वारा किया गया है। भुगतान उन्हें ही किया गया है। जिन्होंने, मणि सूट, कमीशन, बैंक में तालाबंदी और बैंक कर्मी पर दवाब बनाया उन्हें ही बैंक द्वारा पैसा भुगतान किया गया है।
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