होटल से दो बाल श्रमिक को कराया विमुक्त
जंदाहा। संवाद सूत्र होटल से दो बाल श्रमिक को कराया विमुक्तहोटल से दो बाल श्रमिक को कराया विमुक्तहोटल से दो बाल श्रमिक को कराया विमुक्तहोटल से दो बाल श्रमिक को कराया विमुक्त
जंदाहा। संवाद सूत्र बाल श्रम उन्मूलन हेतु श्रम संसाधन विभाग बिहार के निर्देश एवं जिला पदाधिकारी वैशाली के आदेश के आलोक में गठित धावा दल द्वारा जंदाहा थाना के जंदाहा बाजार स्थित एक होटल से दो बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। बताया गया कि इस मामले में नियोजक के विरुद्ध जंदाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। जंदाहा प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने बताया कि जंदाहा बाजार के समस्तीपुर रोड स्थित लक्ष्य राज फास्ट फूड नामक होटल से दो बाल श्रमिक चंदन कुमार उम्र करीब 13 वर्ष एवं रवीश कुमार उम्र करीब 13 वर्ष को विमुक्त कराया गया है। बताया गया कि विमुक्त दोनों बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति हाजीपुर के समक्ष सुपुर्द किया गया है। वही नियोजक देवेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मालूम हो कि बाल श्रम करने वाले नियोजन को 20 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 2 साल तक कारावास या दोनों की सजा का प्रावधान है। बताया गया कि बाल श्रमिक को तत्काल 3 हजार की आर्थिक सहायता एवं विमुक्त बाल श्रमिक को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार विमुक्त बाल श्रमिक के खाते में फिक्स डिपाजिट कराया जाना है। बताया गया कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जंदाहा राजीव रंजन कुमार के नेतृत्व में गठित संयुक्त धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी महनार सोनाली प्रभा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भगवानपुर नेहा कुमारी एवं जंदाहा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक मुन्ना कुमार पांडे पुलिस बल के साथ शामिल थे। जंदाहा-02-बाल श्रम विमुक्त के बाद दुकान से निकलते धावा दल टीम के पदाधिकारी।
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