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करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत, बिहार में GST अपीलीय ट्रिब्यूनल; तकनीकी सदस्य की तलाश

ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण जीएसटी विवाद से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालयों को भेजे जाते रहे हैं, जिसके लिए करदाताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्या के हल के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटनाTue, 5 Nov 2024 08:20 AM
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बिहार में जल्द ही जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। तीन सदस्यीय जीएसटी ट्रिब्यूनल में एक तकनीकी सदस्य राज्य के कोटे से नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने तकनीकी सदस्य की खोज शुरू कर दी है। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग ने विज्ञापन जारी कर प्रस्ताव मांगा है। वांछित योग्यता धारक को 26 नवंबर तक आवेदन करना है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) लागू होने के बाद से इसके क्रियान्वयन, दरों, रिफंड आदि को लेकर कई विवाद हुए हैं।

ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण जीएसटी विवाद से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालयों को भेजे जाते रहे हैं, जिसके लिए करदाताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्या के हल के लिए जीएसटी काउंसिल ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है। जिसका राष्ट्रीय पीठ दिल्ली में होगा और राज्य पीठ कुछ राज्यों के राजधानी में गठित की जायेगी। इसी के तहत बिहार के पटना में भी एक पीठ का गठन किया जाएगा।

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