Hindi Newsबिहार न्यूज़गोपालगंजRestrictions on the movement of five and more people in the markets

बाजारों में पांच व इससे अधिक लोगों के चलने पर प्रतिबंध

सदर एसडीएम ने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत लागू की निषेधाज्ञा निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजWed, 21 April 2021 09:10 PM
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गोपालगंज।सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी बाजारों में अब पांच व इससे अधिक लोगों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सदर एसडीएम उपेन्द्र कुमार पाल ने सरकार व डीएम के निर्देशानुसार पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिसके तहत बाजारों में पांच या इससे अधिक व्यक्ति के चलने, बिना सक्षम अनुमति के सभा व बैठक के लिए जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्तव्य पर लगे पुलिस बल, दंडाधिकारी, कर्मी ,शव यात्रा, शादी-विवाह व श्राद्ध कार्यक्रम को इससे मुक्त रखा गया है। उक्त निर्देश नगर परिषद गोपालगंज, नगर पंचायत बरौली सहित सदर अनुमंडल के सातों प्रखंडों गोपालगंज, थावे, कुचायकोट,मांझा, बरौली,सिधवलिया व बैकुंठपुर के सभी प्रमुख हाट-बाजारों पर लागू रहेगा। साथ ही बिना मास्क पहने घर से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त सरकारी दंडाधिकारी व पुलिस बल के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी नयी कोरोना गाइडलाइंस के सभी निर्देशों का पालन करने के भी आदेश दिए गए हैं। सदर एसडीएम ने संबंधित बीडीओ,सीओ, बीईओ, सीडीपीओ, पीओ व थानाध्यक्ष सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों को उक्त आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। उक्त आदेशों का उल्लंघन करनेवालो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व भादवि में निहित धाराओं के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करने के निदे्रध दिए गए हैं।

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