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मीरगंज शहर में अब होल्डिंग टैक्स वसूली प्राइवेट एजेंसी के हाथों में

मीरगंज नगर परिषद ने होल्डिंग टैक्स की वसूली के लिए प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से नए सिरे से असेसमेंट करने की स्वीकृति दी है। टैक्स दारोगा का सत्यापन होगा और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी मिलेगी। 2009 के...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजSat, 2 Nov 2024 11:21 PM
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मीरगंज नगर परिषद की बोर्ड ने दी है स्वीकृति ,नए सिरे से निर्धारित होगी होल्डिंग नगर परिषद कार्यालय में पहले से कार्यरत टैक्स दारोगा असेसमेंट का करेंगे सत्यापन उचकागांव,एक संवाददाता। मीरगंज शहर में अब होल्डिंग टैक्स की वसूली प्राइवेट एजेंसी करेगी। होल्डिंग का नए सिरे से असेसमेंट भी होगा और इसकी जिम्मेदारी भी आउटसोर्स एजेंसी को ही रहेगी। बोर्ड की बैठक में इसकी स्वीकृति मिली है। अब नगर परिषद में पहले से कार्यरत टैक्स दारोगा असेसमेंट का सत्यापन करेंगे। नई व्यवस्था में लोगों को ऑनलाइन टैक्स भुगतान करने की भी सुविधा मिलेगी। तहसीलदारों की संख्या कम होने और राजस्व वसूली प्रभावित होने के कारण नगर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। संभावना है कि अगले माह में आउटसोर्स एजेंसी के साथ करार हो जाएगा। अभी एग्रीमेंट के बिंदुओं को तैयार किया जा रहा है। एग्रीमेंट में यह शर्त भी होगी कि अवधि पूरी होने या अन्य किसी कारण से एजेंसी काम छोड़ती है तो जिस सॉफ्वेयर से टैक्स वसूली और ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी वह नगर परिषद को हैंडओवर करना होगा। नगर परिषद में अभी महज एक नियमित तहसीलदार रह गए हैं। इसके कारण टैक्स वसूली प्रभावित हो रही है। नगर प्रशासन का कहना है कि इस तरह का प्रयोग पहले कई बड़े शहरों में किया गया है और वहां पहले की अपेक्षा तीन गुना अधिक टैक्स वसूली होने लगी है। ---------------------- 2009 के बाद नहीं हुआ है असेसमेंट होल्डिंग असेसमेंट के बाद स्वत: टैक्स वसूली में बढ़ोतरी हो जाएगी। नियमानुसार हर पांच साल में होल्डिंग असेसमेंट होना चाहिए, लेकिन मीरगंज में 2009 में ही असेसमेंट कराने के बाद फिर नहीं कराया गया है। इसलिए होल्डिंग असेसमेंट भी जरूरी है। शहर में कई मकान ऐसे हैं जिसमें एक मंजिला से दो मंजिला तीन मंजिला मकान बन गए हैं, लेकिन अभी तक होल्डिंग टैक्स पहले की तरह भुगतान हो रहा है। -------------------------- पुराने दर पर ही होगी टैक्स की वसूली असेसमेंट के अनुसार तैयार किए गए होल्डिंग टैक्स पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो दर निर्धारित है, उसका ही एजेंसी पालन करेगा। होल्डिंग टैक्स को लेकर क्षेत्र में कुछ अफवाहें फैली हुई हैँ कि एजेंसी अपने ढंग से मनमानी करेगी। इस बात को नगर प्रशासन ने खारिज किया है और कहा है कि जो पहले से दर निर्धारित है उसी के हिसाब से वसूली की जाएगी। ------------------------ होल्डिंग टैक्स को लेकर बोर्ड ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से वसूली कराने का निर्णय लिया है। जो दर पूर्व से निर्धारित है उसी के हिसाब से वसूली की जाएगी। मनोज कुमार, ईओ , मीरगंज नगर परिषद

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