कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम की दी गई जानकारी
मांझागढ़ प्रखंड के पुरैना पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजनलगंज। विधि संवाददाता । जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को मांझागढ़ प्रखंड के पुरैना पंचायत भवन...
मांझागढ़ प्रखंड के पुरैना पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन कार्यक्रम में आगामी आठ मार्च को आयोजित लोक अदालत के संबंध में भी बताया गया गोपालगंज। विधि संवाददाता । जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वावधान में रविवार को मांझागढ़ प्रखंड के पुरैना पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो एक्ट, विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजय कुमार गुप्ता तथा पीएलवी आबिद हुसैन की टीम ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अपराध एवं इनके मुकदमों की सुनवाई के लिए किशोर न्याय परिषद की स्थापना की गई है। किशोरों को अभिरक्षा में रखने के लिए रिमांड होम या प्लेस आफ सेफ्टी में भेजे जाने, छोटे बच्चों में होने वाले यौन अपराध एवं इनके लिए अलग से पॉक्सो न्यायालय की व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। आगामी 8 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण वाद, ग्राम कचहरी में लंबित वादों, पारिवारिक वादों, सुलहनीय अपराधिक वादों, श्रम वादों, माप तौल वादों आदि को सुलह समझौता के आधार पर निष्पादन कराने के बारे में बताया गया।
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