बरौली में जिला प्रशासन की टीम ने रूकवाया बाल विवाह
चाइल्ड लाइन पटना से बाल विवाह की सूचना मिलने के बाद, महिला एवं बाल विकास निगम की टीम ने त्वरित कार्रवाई की। बरौली प्रखंड में विवाह स्थल पर पहुंचकर लड़की के परिजनों से उम्र के संबंध में साक्ष्य मांगे...
चाइल्ड लाइन पटना से बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा की गयी त्वरित कार्रवाई महिला एवं बाल विकास निगम की टीम ने जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशानुसार रूकवाया बाल विवाह गोपालगंज, हिन्दुस्तान संवाददाता। चाइल्ड लाइन पटना से बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने के बाद महिला एवं बाल विकास निगम की टीम ने जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशानुसार बरौली प्रखंड में त्वरित कार्रवाई की। जिला प्रशासन की टीम ने संभावित बाल विवाह स्थल पर पहुंचकर लड़की के परिजनों से उसकी उम्र के संबंध में साक्ष्य मांगे। परिजन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए, डीपीएम कुणाल कुमार सिंह और वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासक नाजिया मुमताज ने मौके पर विवाह रूकवाने की पहल की। टीम ने स्थिति की सूचना सभी वरीय अधिकारियों को दी और लड़की को उम्र परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेजा। इस पूरी कार्रवाई में स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग दिया। पदाधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत आता है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से अपील की गई है कि वे बाल विवाह रोकने में सहयोग करें और ऐसी किसी भी घटना की जानकारी महिला हेल्पलाइन 181 या चाइल्ड लाइन 1098 पर दें।
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