सिविल कोर्ट परिसर में स्थायी लोक अदालत होगी संचालित
गोपालगंज में जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत खोली गई है। इस अदालत के पहले अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ल ने योगदान दिया। यह अदालत बिजली, पानी,...

जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का होगा त्वरित समाधान अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त जिला जज ने किया योगदान गोपालगंज, विधि संवाददाता। अब जिले में जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का सुलह के आधार पर त्वरित निष्पादन संभव हो सकेगा। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट परिसर, गोपालगंज में स्थायी लोक अदालत खोली गई है। इस अदालत के पहले अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ल ने गुरुवार को अपना योगदान किया। वहीं, इसके सदस्य के रूप में दिव्यांशी मिश्रा एवं राजेश रंजन कुमार पहले ही योगदान कर चुके हैं। स्थायी लोक अदालत एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है, जो आमजन को बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, डाक, टेलीफोन, अस्पताल, बीमा जैसी जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निष्पादन का मंच प्रदान करती है।
इसमें केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सेवाएं भी शामिल की जा सकती हैं, जो जनहित से जुड़ी हों। इस अदालत की सबसे खास बात यह है कि इसका निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इससे आम लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए लम्बी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी और साथ ही साथ न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। स्थायी लोक अदालत की स्थापना से जिले के आम नागरिकों को त्वरित, सरल और सुलभ न्याय मिलेगा।
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