Hindi Newsबिहार न्यूज़गोपालगंजCourt Sentences Man to 3 Years for Molesting Minor Sisters in Gopalganj

छेड़खानी मामले में आरोपित को तीन साल के कारावास की सजा

गोपलगंज में एडीजे कोर्ट ने छह साल पूर्व किशोरी और उसकी बहन से छेड़खानी के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई। 2018 में स्कूल जाते समय बाइक सवार ने दोनों बहनों को रोका और...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजSat, 23 Nov 2024 11:51 PM
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एडीजे छह संजीव कुमार पांडेय की कोर्ट ने आरोपिता को सुनाई सजा करीब छह साल पूर्व किशोरी व उसकी बहन से की गयी थी छेड़खानी गोपालगंज, विधि संवाददाता। करीब छह साल पूर्व घर से स्कूल जा रही किशोरी तथा उनकी बड़ी बहन से छेड़खानी मामले में एकमात्र आरोपित को एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि 18 अक्टूबर 2018 को यादोपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अपनी बड़ी बहन के साथ घर से स्कूल जाने के लिए निकली। इसी क्रम में रास्ते में बाइक सवार यादोपुर दुखहरण गांव के एक युवक ने दोनों बहनों को रोक लिया और उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने बाइक से धक्का मारकर दोनों बहनों को गिरा दिया और उनके साथ मारपीट की। घटना को लेकर पीड़ित किशोरी की मां के बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें जादोपुर दुखहरण गांव के छोटेलाल चौधरी को नामजद आरोपित बनाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवनन्दन सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एकमात्र आरोपित छोटेलाल चौधरी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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