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शराब तस्करी में दोषी युवक को छह साल का सश्रम कारावास

गोपालगंज में एक साल पुराने शराब तस्करी मामले में विशेष न्यायालय ने अभिषेक कुमार यादव को छह साल की सजा और एक लाख रुपए का अर्थदंड दिया है। यदि वह अर्थदंड नहीं चुकाता, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजThu, 30 Jan 2025 11:25 PM
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शराब तस्करी में दोषी युवक को छह साल का सश्रम कारावास

एक लाख रुपए का अर्थदंड भी देने का कोर्ट का निर्देश एक साल पुराने मामले में आया न्यायालय का फैसला गोपालगंज, विधि संवाददाता। करीब एक साल पुराने शराब तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष उत्पाद न्यायाधीश सह एडीजे 13 दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने एक तस्कर को दोषी पाते हुए छह साल के सश्रम करावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम नहीं देने पर उसको छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। सजा सुनाए जाने के बाद सजा काटने के लिए युवक को चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया। बताया जाता है कि फुलवरिया थाने की पुलिस ने 19 अप्रैल 2024 को बंशी बरतहां स्थित मिक्सिंग प्लांट के समीप वाहन जांच के दौरान एक कार से करीब सौ लीटर शराब बरामद किया था। इस दौरान कार में सवार कटेया थाने के रामपुर खुर्द गांव के अभिषेक कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया था। घटना को लेकर फुलवरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड के अनुसंधानकर्ता की तरफ से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने एकमात्र आरोपित अभिषेक कुमार यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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