Hindi NewsBihar NewsGopalganj NewsCourt Sentences In-Laws to Jail and Fine for Dowry Harassment in 15-Year-Old Case

दहेज प्रताड़ना के 15 वर्ष पुराने मामले में सास -ससुर को एक-एक वर्ष की सजा

गोपालगंज की एसडीजेएम ऋषभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने 15 वर्ष पुराने दहेज प्रताड़ना के मामले में सास सायरा खातून और ससुर रहीम शाह को एक-एक वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजFri, 9 May 2025 11:20 PM
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दहेज प्रताड़ना के 15 वर्ष पुराने मामले में सास -ससुर को एक-एक वर्ष की सजा

पांच - पांच हजार रुपए अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया है आदेश एसडीजेएम ऋषभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपितों को सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता । एसडीएम ऋषभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के 15 वर्ष पुराने मामले में सास ससुर को दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष के कारावास और पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें तीन टीम माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। बताया जाता है कि यूपी के कुशीनगर जिले के तरेया सुजान थाने के मठिया गांव की जाहिदा खातून की शादी गोपालपुर थाने के नवका सेमरा गांव के रहीम साह के पुत्र हसनैन साह के साथ हुई थी।

लेकिन ,शादी के कुछ दिन के बाद ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। मामले को लेकर उसने 6 जुलाई 2010 को गोपालपुर थाने में पति हसनैन साह ,सास सायरा खातून और ससुर रहीम साह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। मामले में 06 जुलाई 2011 को मामले में आरोप गठन हुआ था। अभियोजन पक्ष से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शर्मा तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सास शायरा खातून व ससुर रहीम शाह को दोषी पाते हुए दहेज प्रताड़ना के मामले में एक एक वर्ष के कारावास व पांच पांच हजार रुपए के अर्थदंड और दहेज अधिनियम में छह छह माह की सजा व तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। मालूम हो कि पति हसनैन शाह का अभिलेख अलग चल रहा है।

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