फर्जी जमाबंदी मामले में आरोपित सीओ व अन्य की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी
गोपालगंज के राजेंद्र बस पड़ाव की करीब 89 कट्ठा जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। सदर सीओ गुलाम सरवर, सीआई जटाशंकर प्रसाद और बर्खास्त राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र की...
राजेंद्र बस पड़ाव की जमीन की फर्जी जमाबंदी मामले में कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने दर्ज कराई है सीओ सहित चार पर प्राथमिकी गोपालगंज, विधि संवाददाता। शहर के राजेंद्र बस पड़ाव की करीब 89 कट्ठा जमीन की अवैध तरीके से की गई जमाबंदी के आरोपित सदर सीओ गुलाम सरवर, सीआई जटाशंकर प्रसाद एवं बर्खास्त राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र की अग्रिम जमानत की याचिका पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। शीघ्र ही आदेश आ जाने की संभावना है। एडीजे 16 शेफाली नारायण की कोर्ट में सुनवाई हुई। सीओ ने अपने अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की हुई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने बताया कि मामले में सीओ निर्दोष हैं। उनके गोपालगंज में आने से पहले ही मामले में जमाबंदी कायम कर दी गई थी। उधर, लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ़ भानू गिरि ने मामले को गंभीर बताते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। मालूम हो कि कुचायकोट थाने के सासामुसा निवासी अजय दुबे ने जाली कागजात बनाकर जमीन को वर्ष 1980 में रजिस्ट्री कराने का दावा करते हुए दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था। आवेदन किए जाने के बाद अंचल कार्यालय के कर्मियों की मिलीभगत से दाखिल खारिज कर भी दी गयी। साथ ही जाली कागजात के आधार पर जमाबंदी कराने वाले अजय दूबे ने नगर परिषद गोपालगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर बस स्टैंड की जमीन को खाली कराने की मांग तक कर दी थी। मामला तूल पकड़ने पर तत्कालीन डीएम मो. मकसूद आलम ने सदर एसडीओ से पूरे मामले की जांच कराई। जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद फर्जी तरीके से जमीन की जमाबंदी करने के आरोप में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाना में बस पड़ाव की जमीन पर अपना दावा करने वाले अजय दुबे के अलावा सदर सीओ गुलाम सरवर, प्रभारी राजस्व अधिकारी जटाशंकर प्रसाद व राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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