आज खुलेगीं बायीं ओर की दुकानें
कल गुरुवार दायीं ओर की दुकानें खोलने का है फरमान कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख जिले भर में सप्ताह में दो दिन खुलेगीं दुकानें आवश्यक सामग्री की दुकानों...
कल गुरुवार दायीं ओर की दुकानें खोलने का है फरमान
कोरोना संक्रमण को बढ़ते देख जिले भर में सप्ताह में दो दिन खुलेगीं दुकानें
आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठानें पर 6 मई तक नियम लागू
गया। निज प्रतिनिधि
24 अप्रैल की रात नयी गाइडलाइन के बाद आवश्यक सामग्री को छोड़कर अन्य दुकानें मंगलवार तक लगातार बंद रहीं। तीन दिनों के बाद बुधवार को गैर जरूरी चीजों की भी दुकानें भी खुलेंगी। नए नियम और तय रूट के अनुसार सिर्फ बायीं ओर की प्रतिष्ठानें हीं बुधवार को खुलेगीं। दायीं ओर दुकानें गुरुवार को खुलेगीं। समय सुबह 6 बजे शाम 6 बजे तक। गुरुवार के बाद एक बार फिर पांच दिन के लिए सभी दुकानों के शटर मंगलवार तक के लिए गिर जाएंगे। आवश्यक सामग्री दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, खाद्य पदार्थ कृषि सामग्री आदि दुकानें तो प्रतिदिन सुबह 6 से शाम बजे तक खुलेगीं। इसके अलावा प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्यू लागू रहेगा। सभी तरह की औषधि की दुकान, अस्पताल, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेन्टर तथा डिस्पेंसरी नए आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
6 मई तक शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों लागू रहेगा नया प्रतिबंध
दुकान खोलने और बंद करने को लेकर जारी नया नियम 26 अप्रैल से 6 मई तक लागू रहेगा। एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के निहित प्रावधानों के आलोक में जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालयों, संपूर्ण नगर निकाय क्षेत्र एवं संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानें खुलेगीं।
तीन दिनों तक बाजार में पसरा रहा सन्नाटा
24 अप्रैल की रात जारी गाइडलाइन को 26 अप्रैल से जिले भर में लागू कर दिया गया। 25 को रविवार होने के कारण दुकानें बंद रहीं। 26 और 27 को नए नियम के कारण आवश्यक को छोड़कर अन्य प्रतिष्ठानों के शटर गिरे रहे। बाजार में लगातार तीन दिनों तक सन्नाटा पसरा रहा। शहर में कपड़े का मुख्य बाजार जीबी रोड, केपी रोड, बजाजा रोड के अलावा सर्राफा बाजार, टेकारी रोड आदि इलाकों में विरानी छायी रही। जीबी रोड-गोलपत्थर और टेकारी में खुदरा दवा दुकानें खुल रहने से थोड़ी चहल-पहल रहीं। तीन दिन बाद बुधवार को रौनक लौटेगी। लेकिन, कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर बाजार पर है।
आदेश की अनदेखी करने पर दुकान को सील कर की जाएगी प्राथमिकी
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानों में एक बार में पांच से अधिक लोग नहीं रहेंगे। बिना मास्क के कोई ग्राहक नहीं होंगे। प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन होना बेहद जरूरी है। आदेशों की अनदेखी करने पर पर संबंधित दुकान को सील कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इधर, हाल के दिनों में आदेश की अनेदखी करने वाले शहरसे लेकर ग्रामीण दुकानों पर कार्रवाई हुई। गया शहर, टिकारी, बेलागंज व शेरघाटी आदि इलाकों में दुकानों को सील करने के साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।