अब एक स्थान पर एक साथ पांच लोग जमा नहीं होंगे
अब एक स्थान पर एक साथ पांच लोग जमा नहीं होंगे अब एक स्थान पर एक साथ पांच लोग जमा नहीं होंगे अब एक स्थान पर एक साथ पांच लोग जमा नहीं...
गया। निज प्रतिनिधि
अब किसी भी स्थान पर एक साथ पांच लोग जमा या खड़ा नहीं हो सकेंगे। शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने निवास स्थान से 3 किलोमीटर बाहर की परिधि में बिना आवश्यक काम के नहीं जाएंगे। कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने और चेन को तोड़ने के लिए ये आदेश डीएम अभिषेक सिंह ने बुधवार को दिए। डीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्र में 3 किलोमीटर लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोई भी व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर के बाहर की परिधि में बिना आवश्यक काम नहीं जाएंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर निर्देश का आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने एसडीओ, अनुमंडल पुलिस अधिकारी, डीएसपी,सीओ के साथ ही सभी थानाध्यक्षों को नया नियम अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
रात 9 बजे से सुबह तक 5 बजे तक लागू है कफ्र्यू
डीएम ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर जिले में पहले से कई प्रतिबंध लागू हैं। गाइडलाइन के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्य लागू है।
जिला अंतर्गत गया शहरी/नगर निगम, गया/नगर परिषद, बोधगया/टिकारी/शेरघाटी/प्रखंड मुख्यालय में आवश्यक वस्तुओं यथा दूध, फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ, दवा आदि को छोड़कर अन्य सभी दुकानें सप्ताह में मात्र दो दिन बुधवार और गुरुवार को खुलेंगीं। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मार्गों के आधार पर निर्धारित रूट के अनुसार बायीं ओर की दुकानें बुधवार और दायीं ओर की गुरुवार को खोलने और शेष दिन बंद रखने का आदेश है। सभी तरह की दवा की दुकानें, अस्पताल, ऑक्सीजन रिफिलिंग सेन्टर तथा डिस्पेंसरी इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
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