नाबालिग से छेड़खानी मामले में दोषी को तीन साल की सजा
गया,हिन्दुस्तान संवाददाता। बाराचट्टी थाना से संबंधित नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में शुक्रवार को
बाराचट्टी थाना से संबंधित नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में शुक्रवार को पॉकसो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त अवधेश पासवान को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थ दंड भी लगाया। बताया गया कि पीड़ित की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि 26 सितंबर 2022 को मेरी बेटी जब कुएं पर से नहा कर घर वापस घर आ रही थी तो रास्ते में दोषी अभियुक्त ने उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही तथा बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही हुई. सूचक की ओर से इस मामले में अधिवक्ता अमोद कुमार ने अपना पक्ष रखा।
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