नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामले में दोषी करार
गया, हिन्दुस्तान संवाददाता। टिकारी थाने से संबंधित नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले मे
बाराचट्टी थाना से संबंधित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में पॉकसो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने सोमवार की सुनवाई के दौरान दोषी अभियुक्त वीरेंद्र यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। सुनवाई के दौरान पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अभियुक्त वीरेंद्र यादव मोहनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बताया गया कि 27 अक्टूबर 2019 को जब पीडिता रात में घर में सो रही थी उसी समय घर में ढिबरी की रोशनी जल रही थी। अभियुक्त ने ढिबरी को बुझाकर घर में छुप गया। उसके बाद उसे उठाकर ले गया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई।
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