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बेटे की हत्या में पिता को उम्रकैद, चाकू गोद किया था मर्डर, क्या हैं बहू के आरोप?

को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ 20 हजार रुपया नगद जुर्माना भी सुरेंद्र नट पर लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर हत्यारे को तीन माह की अतिरिक्त सजा जेल के अंदर काटनी पड़ेगी।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुंगेरThu, 26 Sep 2024 10:38 AM
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बिहार के छपरा में बेटे के हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश राजेश कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को हत्या के मामले की सुनवाई पूरी की। हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तरैया थाना के खराटी चैनपुर निवासी सुरेन्द्र नट को एडीजे ने आजीवन कारावास की सजा दी है। मृतक की पत्नी ने अपने ससुर पर आरोप लगाया था कि मामूली सी बात पर उन्होंने चाकू से गोदकर पति को मौत के घाट उतार दिया।

सजा के साथ 20 हजार रुपया का कोर्ट ने सुरेंद्र नट पर अर्थ दण्ड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर हत्यारे को तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। मालूम हो कि तरैया थाना के खराटी चैनपुर निवासी करण रावत उर्फ पथल रावत की पत्नी श्रीपति देवी पति ने अपना फर्द बयान रेफरल अस्पताल तरैया में 27 सितंबर 2021 को दर्ज कराई थी। फर्द बयान में था कि दोपहर में उनके पति करण रावत उससे और अपनी मां लालमति देवी से बातचीत कर रहा था। तभी उसके ससुर मुसाफिर नट अपने साथी संतोष नट और सुरेंद्र नट को लेकर घर में आए। घर में आते ही सुरेंद्र नट अपने हाथ में चाकू निकाल लिया और संतोष नट और उसके ससुर उसके पति के दोनों हाथ को पकड़ लिए। सुरेंद्र नट चाकू से लगातार उसके पति के सीने पर वार करने लगा जिससे खून से लटपथ होकर उसके पति जमीन पर गिर गए। गांव वालों की सहायता से उसे रेफरल अस्पताल तरैया ले आई। जहां चिकित्सक ने उसके पति को मृत घोषित कर दिया।

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बताया गया है कि अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता एवं डॉक्टर सहित कुल आठ गवाहो की गवाही न्यायालय में कराई थी। पूरे मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। यह कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी।

हत्या के प्रयास मामले में सात आरोपियों को सजा

इधर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम दीप चन्द्र पांडेय ने बुधवार को हत्या के प्रयास मामले की सुनवाई पूरी की। सोनपुर के खरिका निवासी अशोक सिंह, रवि कुमार ,नवीन कुमार सिंह, दीपू कुमार उर्फ दीपक सिंह, दिलीप कुमार, सनी सिंह व रोहित कुमार सिंह को सात साल की सश्रम कारावास की सजा दी है। अर्थ दण्ड भी लगाया है। अर्थ दण्ड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह तथा उनके सहयोगी शुशांत शेखर ने न्यायालय सरकार का पक्ष रखा। मालूम हो कि खरिका गांव के कमलेश कुमार सिंह ने 30 मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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