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बेटे ने दुकान पर जाकर सोने के लिए कहा तो चाकू गोद मार डाला, अब उम्रकैद काटेगा पिता

मलहनमा वार्ड 13 का मुकेश शर्मा 23 अप्रैल 2021 को दुकान बंद कर रात को घर लौटा। दुकान में काफी सारा लोहा होने के कारण घर आकर दरवाजे पर बने झोपड़ी में सोए अपने पिता हरि नारायण शर्मा को दुकान पर जाकर सोने को बोला।

Nishant Nandan हिन्दुस्तानTue, 1 Oct 2024 10:47 AM
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बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना के मलहनमा में नशे की हालत में पिता द्वारा पुत्र की हत्या कर दी गई थी। करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश उत्पाद 1 अभिषेक कुमार मिश्र की कोर्ट ने मृतक के पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मलहनमा वार्ड 13 के हरि नारायण शर्मा को 28 सितंबर को सुनवाई में दोषी माना था। कोर्ट ने अभियुक्त हरिनारायण शर्मा को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।

सोमवार को सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताए गए अवधि का सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा। मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत और बचाव पक्ष से पैनल अधिवक्ता लालेन्द्र कुमार ने बहस की। इस मामले में एसपी शैशव यादव के मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग द्वारा 7 लोगों की गवाही कराई गई। जांच के बाद पुलिस ने 14 जुलाई 2021 को हरि नारायण के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया।

चाकू गोदने से जख्मी मुकेश की हुई थी मौत

मलहनमा वार्ड 13 का मुकेश शर्मा 23 अप्रैल 2021 को दुकान बंद कर रात को घर लौटा। दुकान में काफी सारा लोहा होने के कारण घर आकर दरवाजे पर बने झोपड़ी में सोए अपने पिता हरि नारायण शर्मा को दुकान पर जाकर सोने को बोला। इसी बात पर हरि नारायण शर्मा गुस्से से आग बबूला हो गया और मुकेश से गाली गलौज करते हुए झगड़ने लगे। इस बीच मुकेश अपने छोटे भाई मनीष शर्मा को खोजते हुए दरवाजे पर पहुंचा। इतने में शराब के नशे में धुत्त पिता ने मुकेश के पेट में चाकू गोद दिया।

चाकू लगते ही मुकेश जमीन पर गिरा फिर से दोबारा हमला करना चाहा लेकिन परिजनों ने किसी तरह उसे रोक लिया। इसके बाद घर वाले जख्मी हालत में मुकेश को अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज ले गये जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक की पत्नी रेणु देवी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। इसी मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सजा का ऐलान किया।

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