Hindi Newsबिहार न्यूज़दरभंगाSix people including husband Dewar were found guilty in the murder of Married women

विवाहिता की हत्या में पति, देवर सहित छह दोषी पाए गए

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश इनायत करीम ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर ताज विशनपुर निवासी मृतिका के पति मो. आसिफ इकबाल, देवर सैयद इकबाल,...

हिन्दुस्तान टीम दरभंगाThu, 14 March 2019 04:42 PM
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चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश इनायत करीम ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलीनगर ताज विशनपुर निवासी मृतिका के पति मो. आसिफ इकबाल, देवर सैयद इकबाल, ससुर शहाबुद्दीन, सास वीवी रुकसाना, ननद रजिया सुलताना, ननद रेहाना सुलताना को दफा 304 बी, 120 बी भादवि के तहत दोषी करार दिया है। सजा के विन्दु पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख निर्धारित की गयी है। सभी अभियुक्तों को दोषी करार देने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामले में पूर्व से अभियोजन पक्ष की ओर से अनिल कुमार सिंह एवं सहयोगी अधिवक्ता राजीव चन्द्र झा ने बहस किया।

श्री सिंह के अनुसार उपर्युक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अररिया जिलान्तर्गत अररिया थाना क्षेत्र के रामपुर कोदरकट्टी निवासी मृतिक सुफिया जौहर के पिता मो. मोईनुद्दीन ने नौ जून 2014 को प्राथमिकी ल. ना मिथिला विवि थाना कांड संख्या 114/14 दफा 304 बी, 120बी भादवि के तहत दर्ज कराई थी।

घटना आठ-नौ जून 2014 की रात की है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप था कि दहेज में पांच लाख रुपया की मांग की पूर्ति नहीं करने के कारण सल्फास खिलाकर गला दबाकर हत्याकर मृतिका का लाश छोड़ सभी अभियुक्त घर छोड़ भाग गये। अभियुक्तों के विरुद्ध 29 अगस्त 2015 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों ने गवाही दी। सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उपर्युक्त आदेश पारित किया गया है।

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