Hindi NewsBihar NewsDarbhanga NewsSherpur dealer license will be canceled

शेरपुर के डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द होगी

जिलाधिकारी के निर्देश पर पी.डी.एस. डीलर द्वारा पी.एच.एच. एवं अंत्यादेय योजना के लाभार्थियों को माह अप्रैल का नियमित समूल्य खाद्यान्न एवं एक माह का अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न के वितरण में लाभार्थियों...

Newswrap हिन्दुस्तान, दरभंगाFri, 17 April 2020 08:58 AM
share Share
Follow Us on

जिलाधिकारी के निर्देश पर पी.डी.एस. डीलर द्वारा पी.एच.एच. एवं अंत्यादेय योजना के लाभार्थियों को माह अप्रैल का नियमित समूल्य खाद्यान्न एवं एक माह का अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न के वितरण में लाभार्थियों से अधिक राशि वसूलने पर कार्रवाई की गयी है। तारडीह प्रखंड के शेरपुर ग्राम के पी.डी.एस. डीलर अमीरचंद चौधरी की अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्देश सदर अनुमण्डल पदाधिकारी को दिया गया है। इस डीलर द्वारा नियत मूल्य से अधिक राशि वसूली जा रही थी। जिलाधिकारी, दरभंगा को एक लाभार्थी द्वारा खाद्यान्न प्राप्ति की रसीद भेजकर शिकायत किया गया कि उससे 65 रूपया की जगह पर 81 रूपया लिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा तत्क्षण क्षेत्रीय पदाधिकारी से इसकी जाँच कराई गई। जांच में आरोप सही पाया गया। जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को उक्त डीलर की अनुज्ञप्ति तत्काल रद्द करने का निदेश दिया है। सदर एसडीओ द्वारा बताया गया कि आरोपित डीलर की अनुग्यप्ति रद्द की जाएगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें