हत्या के मामले में चार को उम्रकैद की सुनायी सजा
बहेड़ी में एक हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने महेश मंडल, राजीव मंडल, रौशन मंडल और शिव कुमार मंडल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला राजेश मंडल द्वारा अपने पिता लक्ष्मी मंडल...
लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सोमवार को हत्या के मामले में बहेड़ी थाने के डैनीखोन निवासी महेश मंडल, राजीव मंडल, रौशन मंडल व शिव कुमार मंडल को दोषी करार देने के बाद अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एपीपी रेणु झा ने बहस की। श्रीमती झा के अनुसार उसी गांव के राजेश मंडल ने जमीन विवाद को लेकर पिता लक्ष्मी मंडल की हत्या का आरोप लगाते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध 23 मार्च 2021 को बहेड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में एक अक्टूबर 2021 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन की ओर से 12 गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद सभी अभियुक्तों को दफा 302 के तहत उम्रकैद, 50-50 हजार रुपये अर्थदंड, दफा 307 के तहत 10-10 वर्ष कैद, 10-10 हजार रुपये अर्थदंड, दफा 323 के तहत छह-छह माह कैद तथा दफा 147-148 के तहत एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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