बिरौल:निर्दोष दवा दुकानदार को भेज दिया था जेल
उत्पाद थाने के अवर निरीक्षक गोपाल कुमार सिंह को फर्जी शराब की बरामदगी करने और वीडियो बनाने के आरोप में निलंबित किया गया है। जांच में पाया गया कि उन्होंने दवा दुकानदार को गलत तरीके से गिरफ्तार किया और...
उत्पाद थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक को अभियुक्त के हाथ में शराब देकर वीडियो बनाना एवं फर्जी शराब की बरामद दिखाकर कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक स्थित दवा दुकानदार मिंटू कुमार की पत्नी जिवछी कुमारी के आवेदन पर की गई जांच में दोषी पाए जाने पर आयुक्त उत्पाद सह निबंधन महानिरीक्षक रजनीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से दोषी अवर निरीक्षक गोपाल कुमार सिंह को निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय गया जिला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गत 10 दिसंबर को उक्त दवा दुकान में बिरौल के मद्य निषेध विभाग की ओर से छापेमारी की गई थी। छापामार दल का नेतृत्व अवर निरीक्षक गोपाल सिंह कर रहे थे। इस दौरान दवा दुकानदार मिंटू की दुकान पर शराब नहीं मिलने के बावजूद टीम गलत नीयत से दुकानदार को गिरफ्तार कर सुनसान जगह पर ले गई। वहां शराब के साथ फर्जी वीडियो बना विभाग को भेज दिया।
इतना ही नहीं, उक्त अधिकारी ने फर्जी बरामदगी दिखाकर एफआईआर दर्ज करते हुए दुकानदार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले को लेकर दुकानदार मिंटू कुमार की पत्नी जीवच्छी कुमारी ने जिले के सहायक आयुक्त प्रदीप कुमार को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। आवेदन के आलोक में संज्ञान लेते हुए जांच टीम बनाई गई। जांच के दौरान पाया गया कि जिस दुकान पर विभाग के कर्मी ने छापेमारी की, उस दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मद्य निषेध विभाग को छापेमारी के दौरान दुकान में कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन दुकानदार मिंटू को टीम अपने साथ जबरन लेकर चली गई।
कर्मियों की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गयी। दुकान में लगे सीसीटीवी की भनक कर्मियों को नहीं थी। गठित जांच टीम को भेजे गए प्रतिवेदन में यह सामने आया कि अवर निरीक्षक गोपाल सिंह ने अभियुक्त के हाथ में शराब देकर वीडियो बनाकर साक्ष्य तैयार किया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला कि शराब का प्रमाण नहीं होने के बाद भी जब्ती दिखायी गयी थी। सहायक आयुक्त ने बताया कि जांच में दोषी पाए जाने पर अवर निरीक्षक गोपाल प्रसाद सिंह को निलंबित किया गया है।
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