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परमिट अपडेट नहीं रहने पर 129 वाहनों का परमिट होगा रद्द

जिला परिवहन पदाधिकारी ने 129 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है। उन्हें सात दिनों के अंदर परमिट और अन्य आवश्यक कागजात अपडेट करने के लिए कहा गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके वाहनों का परमिट...

Newswrap हिन्दुस्तान, छपराFri, 21 Feb 2025 09:22 PM
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परमिट अपडेट नहीं रहने पर 129 वाहनों का  परमिट होगा रद्द

जिला परिवहन पदाधिकारी ने जारी किया कार्रवाई संबंधी पत्र वाहन मालिकों को सात दिनों की दी गई है मोहलत बिना अपडेट कागजात के वाहनों के संचालन पर जुर्माना भी छपरा, नगर प्रतिनिधि।वाहन पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में जिले के 129 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। परमिट रद्द की भी कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि बस (छोटी-बड़ी) 26, मालवाहन (छोटा-बड़ा) 13, मोटर कैब ,30 तिनपहिया सवाड़ी गाड़ी, 60 कुल 129 वाहन ऐसे हैं जिनके मालिक द्वारा परमिट निर्गत नहीं कराया गया है। ऐसे वाहन मालिकों को एक सप्ताह के अन्दर परमिट बनाने के लिये नोटिस किया गया है। परमिट नहीं बनाने की स्थिति में एक सप्ताह के बाद वैसे वाहन स्वामियों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मालूम हो कि सारण जिले में परिचालित होने वाले वाहनों के जरूरी कागजात फिटनेस, बीमा, टैक्स, प्रदूषण प्रमाण-पत्र व वीएलटीडी आदि अपडेट रखना अनिवार्य है बिना अपडेट कागजात के वाहन या बस का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। जिला परिवहन पदाधिकारी महमद कमर आलम ने इस संबंध में आवश्यक गाइडलाइन जारी किया है ।उन्होंने कहा है कि लगभग 129 वाहनों का कागजात यथा-फिटनेस, बीमा, टैक्स, प्रदूषण व वीएलटीडी में से कोई न कोई कागजात अपडेट नहीं है। बिना अद्यतन कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में सभी संबंधित वाहन स्वामियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, एक सप्ताह के अन्दर अद्यतन करा लें और पूर्व से लंबित जुर्माना यदि कोई हो तो शीघ्र जमा कर दें। अन्यथा उनके वाहन पर धारित परमिट को नियमानुसार निलंबित रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे। विशेष अभियान चलाकर वाहनों की कागजात एवं परमिट आदि की सघन जांच की जा रही है। बिना अद्यतन कागजात व वैद्य परमिट का वाहन परिचालित करते हुए पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ नियमानुसार परमिट निलंबन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। व डीटीओ ने परिवहन विभाग के सचिव के स्तर पर पूर्व में निकाले गए पत्र का हवाला देते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम, पता सहित बस के ड्राईवर एवं कंडक्टर का नाम व मोबाईल नं अंकित किया जाना अनिवार्य किया है। परमिट निर्गत करने के लिये व्यवसायी यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित होना व सक्रिय होना अनिवार्य किया है।ऐसे मे सभी बस मालिकों से डीटीओ ने अनुरोध किया है कि आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

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