Hindi Newsबिहार न्यूज़छपराThree year imprisonment for rap attempt

रेप के प्रयास के मामले में तीन साल की कैद

रखा। मालूम हो कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के निवासी पीडिता की मां ने पांच जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की शौच करने के लिए घर से शाम में निकली थी तभी एक मोटरसाइकिल पर...

हिन्दुस्तान टीम छपराFri, 26 July 2019 02:10 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उदय कुमार उपाध्याय ने मढ़ौरा निवासी देव कुमार राय को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी। दस हजार अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की सजा अवधि बढ़ जाएगी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व उनके सहायक अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। मालूम हो कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के निवासी पीडिता की मां ने पांच जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की शौच करने के लिए घर से शाम में निकली थी तभी एक मोटरसाइकिल पर आरोपी देव कुमार राय और बाबू साहब कुमार राय आए और उसकी लड़की को उठा लिए।

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