रेप के प्रयास के मामले में तीन साल की कैद
रखा। मालूम हो कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के निवासी पीडिता की मां ने पांच जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की शौच करने के लिए घर से शाम में निकली थी तभी एक मोटरसाइकिल पर...
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उदय कुमार उपाध्याय ने मढ़ौरा निवासी देव कुमार राय को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी। दस हजार अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की सजा अवधि बढ़ जाएगी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व उनके सहायक अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। मालूम हो कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के निवासी पीडिता की मां ने पांच जनवरी 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी नाबालिग लड़की शौच करने के लिए घर से शाम में निकली थी तभी एक मोटरसाइकिल पर आरोपी देव कुमार राय और बाबू साहब कुमार राय आए और उसकी लड़की को उठा लिए।
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