सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर इसुआपुर के सीओ पर आर्थिक दंड
जिलाधिकारी अमन समीर ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आठ मामलों की सुनवाई की। एक मामले में अतिक्रमण की शिकायत पर एक हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया...

डीएम ने आठ मामलों की सुनवाई की शिकायतों के ससमय निपटारा पर बल छपरा।, नगर प्रतिनिधि। जिलाधिकारी अमन समीर ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की व शिकायत का निवारण किया गया। परिवादी अनिल कुमार सिंह के अतिक्रमण सम्बन्धी मामले में सुनवाई के दौरान अंचलाधिकारी, इसुआपुर के वीसी के माध्यम से अनुपस्थित रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए उनपर एक हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया। लोक शिकायत के कुल आठ मामलों की सुनवाई की गई जिसमें एक मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया।
शेष सात मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय व गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।
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