राशि के उठाव के बाद भी नहीं बना आवास
कहीं राशि का उठाव तो कहीं राशि उपलब्ध के बाद भी आवास का सपना अधूरा सही क्रियान्वयन में कई तकनीकी पेंच सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 10 हजार 382 लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया।...
छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण में प्रधानमंत्री आवास योजना के सही क्रियान्वयन में कई तकनीकी पेंच सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 10 हजार 382 लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया। 9599 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी गयी है । इनमें से 5878 लाभुकों को दूसरे क़िस्त की भी राशि भेजी गई है। वहीं 3721 लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि लेकर आवास का प्लिंथ तक नहीं बनाया है। हालांकि 1893 लाभुकों का आवास पूर्ण हो चुका है। जानकारी के मुताबिक, कहीं राशि का उठाव होने के बाद भी घर नहीं बन रहा है तो कहीं राशि ही उपलब्ध नहीं है। इससे लाभार्थियों कोई योजना का लाभ समुचित तरीके से नहीं मिल रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्य योजना बनाई है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। धनराशि की निकासी करने के बावजूद भवन निर्माण नहीं कराने तथा आधे-अधूरे कार्य कराने वालों को अब नोटिस भेजी जा रही है। डीडीसी यतेंद्र कुमार पाल से निर्देश मिलने के बाद सभी प्रखंडों में इसका अमल भी शुरू हो गया है। सारण में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य राशि लेने के बाद भी भवन निर्माण अधूरा रखने वाले लोगों को नोटिस भेजी गयी है। पीएम आवास योजना में अधूरे बने मकान पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को एक लाख 20 हजार रुपया किस्तों में मिलता है। लेकिन लाभार्थी रुपये लेने के बाद भी आवास को पूर्ण कराने में रुचि नहीं लेते हैं। इसका कारण यह है कि आवास योजना का रुपया उन्हें तीन फेज में मिलता है। पहले प्लिंथ लेवल, उसके बाद लिंटर लेवेल और उसके बाद छत लेवल के लिये क्रमशः 40- 40 हजार रुपये मिलते हैं लेकिन जिले के कई लाभार्थी प्लिंथ लेबल के बाद ही शेष बची राशि को तुरंत उपलब्ध कराने के लिए विभाग के पास दौड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन नियम नहीं होने के कारण उन्हें राशि नहीं मिल पाती है और इस कारण आवास पूर्ण नहीं हो पाता है । लाभुकों को नोटिस प्रधानमंत्री आवास योजना के वैसे लाभुक, जिन्होंने धनराशि की निकासी कर आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया हैं, उन्हें नोटिस भेजी जा रही है। सफेद नोटिस वालों को अविलंब अधूरे कार्य को पूर्ण करने को कहा गया है जबकि लाल नोटिस वाले को राशि उठाव के अनुसार काम नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सभी लाभुकों को जल्द कार्य पूर्ण करने को कहा गया है। नोटिस का अनुपालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ लगायें घर बनाने को जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डीएम को भेजा पत्र भूमिहीनों को घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजना छपरा, नगर प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री गृह क्रय स्थल योजना की शुरुआत सारण में भी होगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से समाहर्ता को पत्र भेजकर जानकारी दी गई है। इस योजना की अविलंब शुरुआत करने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। इसके अलावा लाभुकों का चयन करते हुए राशि उपलब्ध कराने के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया है। अधियाचना के अनुसार ही राशि आवंटित की जाएगी। बताया गया कि भूमिहीनों को सरकार की ओर से एक लाख रुपये भूमि खरीदने के लिए दिए जाएंगे। इससे वे तीन से चार डिसमिल भूमि खरीदकर घर बना सकेंगे।राशि उपलब्ध कराने के बाद राजस्व विभाग की ओर से इसकी मॉनीटरिंग भी की जाएगी कि लाभुकों के द्वारा भूमि खरीदी गई या नहीं। पूर्व में भूमिहीनों के लिए बिहार गृहस्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति 2011 संचालित थी। पिछले माह हुई थी योजना की घोषणा -इसके तहत सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में पांच डिसमिल रैयती जमीन खरीद कर लाभुकों को दी जाती थी। -इस योजना की समीक्षा में कई व्यावहारिक परेशानियां सामने आईं। इसके बाद मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय योजना 2024 शुरू की गई। पिछले माह ही इसकी घोषणा की गई है। -राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि रैयती भूमि क्रय नीति 2011 एवं इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प और आदेश निरस्त माने जाएंगे। -अब गृहस्थल योजना के तहत आगे काम करने को कहा गया है। उन्होंने सभी समाहर्ताओं से शीघ्र इस योजना को अपने-अपने जिले में शुरू करने को कहा है। इसमें पूर्व से चयनित भूमिहीन लाभुकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
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