Hindi NewsBihar NewsBuxar NewsThree Brothers Sentenced to Life Imprisonment for Murder of Nandu Pandey in Buxar

हत्या के मामले में तीन सहोदर भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

बक्सर में एक अदालत ने तीन भाइयों को नंदू पांडेय की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। घटना 20 अगस्त 2020 को पोखरहां गांव में हुई थी, जब नंदू पांडेय अपने खेत में चारा...

Newswrap हिन्दुस्तान, बक्सरSat, 26 April 2025 09:34 PM
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हत्या के मामले में तीन सहोदर भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

फैसला तीनों भाइयों ने गोली मार नंदू पांडेय की हत्या करने का था आरोप सात अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र समर्पित हुआ था बक्सर, विधि संवाददाता। हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए अदालत ने तीन सहोदर भाइयों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीनों हत्या के एक अन्य मामले में पहले से जेल में बंद हैं। घटना बगेन गोला थाना के पोखरहां गांव में हुई थी। अपर लोक अभियोजक ददन सिंह के अनुसार पोखरहां निवासी नंदू पांडेय 20 अगस्त 2020 को दिन में मवेशी के लिए गांव के दक्षिण अपने खेत में चारा काट रहे थे। उनके साथ उनका पुत्र अमरेश पांडेय भी था। तभी गांव के ही विजय पांडेय और अजय पांडेय अपने हाथ में देसी कट्टा व उमाशंकर पांडेय रायफल के साथ वहां पहुंचे। साथ में कुछ और लोग थे। विजय पांडेय ने ललकारते हुए कहा कि दोनों बाप-बेटा को आज यहीं जान से मार देना है, क्योंकि यही दोनों जमीन का मुकदमा लड़ रहा है। तीनों भाइयों ने गोली मार नंदू पांडेय की हत्या कर दी। उनके पुत्र ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उसी ने इस मामले में तीनों भाइयों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में कुल सात अभियुक्तों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया। इस मामले के आरोपी राकेश राम के विरुद्ध सुनवाई किशोर न्याय परिषद में चल रही है। अन्य तीन अभियुक्त विजय पांडेय, मनीष पांडेय और संजय राम का विचारण अभिलेख को पृथक कर किया जा रहा है। प्रस्तुत वाद के विचारण के क्रम में सात साक्षी सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम सुनील कुमार सिंह पंचम ने तीनों भाइयों विक्रमादित्य पांडेय, अजय पांडेय और विजय पांडेय को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बीस-बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया तीनों भाईयों पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया। उमाशंकर पांडेय और अजय पांडेय को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया। तीनों को अदालत द्वारा हत्या के अन्य मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसमें तीनों पहले से काराधीन हैं। हत्या की यह घटना भी पोखरहा गांव में ही हुई थी, जिसमें उसी गांव के शुभम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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