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बक्सर सदर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ रिट याचिका खारिज

बक्सर में हाईकोर्ट ने सदर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और मतदान की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। फैसले के बाद प्रमुख के समर्थकों ने रमेश राय उर्फ मटरू राय का फूल-मालाओं...

Newswrap हिन्दुस्तान, बक्सरThu, 21 Nov 2024 08:58 PM
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हाईकोर्ट अविश्वास प्रस्ताव व चुनावी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती प्रखंड प्रमुख के वित्तीय पावर पर अगले आदेश तक लगाई थी रोक फोटो संख्या- 15, फोटो कैप्सन- हाईकोर्ट मे मुकदमा खारिज होने के बाद खुशी मनाते रमेश राय ऊर्फ मटरू राय। बक्सर, निज संवाददाता। हाईकोर्ट में सदर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और मतदान की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद प्रमुख समर्थकों में भारी उत्साह है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने की सूचना मिलते ही प्रखंड प्रमुख के समर्थकों ने उनके करीबी रमेश राय उर्फ मटरू राय का फूल-मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि, सदर प्रखंड में गत दिनों अविश्वास प्रस्ताव के बाद विशेष बैठक बुलाकर मतदान हुआ था। जिसमें फुलपातो देवी दोबारा चुनाव जीतने में सफल हो गई थी। उसके बाद कमरपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य शोभना कुमारी ने अविश्वास प्रस्ताव और उसके बाद हुए चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निर्वाचित प्रखंड प्रमुख के वित्तीय पावर पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य उपेंद्र राय, संतोष यादव, ओमप्रकाश तिवारी, दलसागर की पंचायत समिति सदस्य शैल देवी, कमरपुर की पंचायत समिति सदस्य मीना देवी मौजूद थीं।

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