जमीन के विवाद में हुई हत्या में चार भाइयों को उम्र कैद
बक्सर में जमीन के विवाद में बबन सिंह की हत्या के मामले में चार भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। घटना 16 मई 2018 को पीलापुर गांव में हुई थी। अदालत ने प्रत्येक पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है,...

पेज तीन के लिए --------- फैसला अर्थदंड लगाया, नहीं देने पर सभी को तीन-तीन साल और जेल में करीब सात साल पहले पीलापुर गांव में हुई थी बबन सिंह की हत्या बक्सर, विधि संवाददाता। जमीन के विवाद में हुई हत्या के मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चार सहोदर भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक हर्षू दयाल सिंह ने बताया कि नावानगर थाना के पीलापुर गांव निवासी बबन सिंह की 16 मई 2018 को जमीन के विवाद में मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में सुनीता देवी पति स्वर्गीय सुभाष सिंह ने नावानगर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। सुनीता देवी के मुताबिक घटना के रोज शाम में बबन सिंह अपनी खरीदी हुई जमीन पर रामदर्शन सिंह के साथ गए थे। उनके पीछे-पीछे सुनीता और उनके चचेरा ससुर राजेंद्र सिंह भी वहां गए। वहां कई लोग पहले से मौजूद थे। सभी लोग बबन सिंह के साथ गाली-गलौज करने लगे और लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर से उन्हें मारने लगे। सबों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में गांव के ही जगजीवन सिंह के चारों बेटों संतोष सिंह, कमलेश सिंह, रामअवधेश सिंह और हजारी सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी मामले की सुनवाई अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील सिंह की अदालत में चल रही थी। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों भाइयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर दस-दस हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर सभी को तीन साल और जेल में बिताने पड़ेंगे।
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