Hindi Newsबिहार न्यूज़बक्सरCourt Sentences Three to Three Years for Inverter Theft in Buxar

चोरी के इनवर्टर के साथ पकड़े गये तीन युवकों को सजा

बक्सर में कोर्ट ने तीन लोगों को तीन-तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये लोग डीएसपी मुख्यालय के आवास से इनवर्टर चुराते हुए पकड़े गए थे। पुलिस ने इन पर प्राथमिकी दर्ज की और न्यायालय में आरोप...

Newswrap हिन्दुस्तान, बक्सरFri, 22 Nov 2024 08:36 PM
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पेज तीन के लिए ------- फैसला कोर्ट ने दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई डीएसपी मुख्यालय के आवास से इनवर्टर चुरा कर ले जाते पकड़ाए थे बक्सर, विधि संवाददाता। चोरी के इनवर्टर के साथ पकड़े गये शहर के सिविल लाइन निवासी शशि प्रसाद भर के पुत्र दीपक कुमार भर, श्रीराम सिंह के पुत्र प्रशांत कुमार सिंह उर्फ गोलू और गर्ल हाई स्कूल के समीप महाराजा हाता के निकट रहने वाले सच्चिदानंद तिवारी के पुत्र अविनाश तिवारी को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अनुमंडल लोक अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि 21 मार्च 23 को सिपाही उपेंद्र चौधरी डीएसपी मुख्यालय के आवास पर रत्रि संतरी ड्यूटी पर था। इसी दौरान अचानक बारिश होने लगी और बिजली गुल हो गई। दस मिनट बाद इनवर्टर का लाइट भी बंद हो गया। तभी, सिपाही ने देखा कि तीन लोग आवास से इनवर्टर लेकर भाग रहे है। इसपर सिपाही ने हल्ला करते हुए तीनों का पीछा किया और रंगेहाथ पकड़ लिया। दूसरे दिन घटना को लेकर बक्सर नगर थाने में तीनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। अनुसंधान पूरा कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया जहां अभियोजन की ओर से पांच गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड विधि की धारा 380/34 में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दो-दो हजार के जुर्माने के साथ धारा 448/34 में दोषी पाते हुए छह माह के कठोर कारावास से दंडित किया।

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