Hindi Newsबिहार न्यूज़बक्सरConsumer Forum Orders LIC to Pay 5 53 Lakhs to Woman s Husband After Policy Claim Dispute

फोरम के आदेश के बाद दिये 5 लाख 53 हजार

पेज तीन के लिएपेज तीन के लिए ------- बक्सर। जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक महिला के पति को पॉलिसी के 5 लाख 53 हजार रुपये का भुगतान किया है। फोरम के सूत्रों ने बताया कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, बक्सरFri, 22 Nov 2024 08:34 PM
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पेज तीन के लिए ------- बक्सर। जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक महिला के पति को पॉलिसी के 5 लाख 53 हजार रुपये का भुगतान किया है। फोरम के सूत्रों ने बताया कि परिवादी आरा के बिहारी मिल के रहले वाले संतोष कुमार ने पत्नी इंद्रावती देवी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलिसी लिया था। इसी दौरान उसकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। इस घटना के बाद संतोष कुमार ने सभी वैध कागजात जमा करके पॉलिसी के रुपये का दावा किया। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया कि परिवादी की पत्नी पहले से कैंसर रोग से ग्रसित थी और रोग को छिपाकर उससे पॉलिसी कराया था। आवेदन खारिज होने के बाद संतोष कुमार ने उपभोक्ता अधिकार की सुरक्षा के लिए वरीय अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। जहां फोरम द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवा में त्रुटि पाते हुए संतोष कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया।

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