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हत्या के प्रयास मामले में युवक को दस साल की जेल

22 जनवरी 2019 को प्रतापसागर महावीर मंदिर के पास विनोद सिंह पर गोलू सिंह ने गोली चलाई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद विनोद का इलाज पटना में हुआ। अदालत ने गोलू सिंह को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए...

Newswrap हिन्दुस्तान, बक्सरThu, 30 Jan 2025 09:24 PM
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हत्या के प्रयास मामले में युवक को दस साल की जेल

पेज तीन के लिए -------- फैसला 22 जनवरी 19 को प्रतापसागर महावीर मंदिर के पास हुई थी घटना अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुए विधि संवाददाता, बक्सर। हत्या के प्रयास के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजीत कुमार सिंह ने दोषी युवक को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। घटना वर्ष 2019 में नया भोजपुर थाना के प्रतापसागर स्थित महावीर मंदिर के पास हुई थी। अपर लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी 2019 को दिन में 4:30 बजे चिलहरी निवासी विनोद सिंह अपनी दुकान पर जा रहे थे। प्रतापसागर महावीर मंदिर के पास पीछे से दो बाइक पर 6 लोग आए। इनमें से चिलहरी निवासी गोलू सिंह उर्फ आकाश कुमार ने हथियार निकाल कर विनोद सिंह के ऊपर फायर कर दिया। गोली गर्दन और जबड़े में लगी। गंभीर रूप से जख्मी विनोद को इलाज के लिए पटना ले जाया गया। घटना के लगभग 10 दिन बाद 2 फरवरी 2019 को पटना स्थित राजेश्वर अस्पताल में पुलिस ने विनोद सिंह का बयान दर्ज किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोषी गोलू सिंह के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गोलू सिंह को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इस मामले में अदालत ने धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।

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