Hindi Newsबिहार न्यूज़Brij Bihari wife Rama Devi ex MP emotional on Supreme court verdict on minister murder case

जो बच गए, उन्हें मां भगवती सजा देंगी; बृज बिहारी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रमा देवी भावुक हो गईं

  • बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी ने कहा कि 26 साल के इंतजार के बाद आज फैसला आया है। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सजा मिली जबकि कुछ लोग संदेह का फायदा लेकर बच गए हैं। जो बच गए हैं, उनको मां भगवती किसी ना किसी तरह सजा देंगी।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 3 Oct 2024 04:15 PM
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Supreme Court Brij Bihar Murder Case Judgement: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत छह लोगों को बरी और मुन्ना शुक्ला समेत दो की उम्रकैद सही ठहराने जाने से बृज बिहारी की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी भावुक हो गईं। रमा देवी ने कहा कि जो लोग अदालत से बरी हो गए हैं, उन्हें मां भगवती सजा देंगी। आज मां की पूजा का पहला दिन है जब 26 साल पुराने केस में फैसला आया है। अब मां ही न्याय करेंगी। रमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं करने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट ने बृज बिहारी मर्डर केस में ट्रायल कोर्ट से पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को मिली उम्रकैद की सजा को बहाल कर दिया है। निचली अदालत ने सभी आरोपियों को उमक्रैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील पर पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 9 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था। तब सीबीआई और रमा देवी ने सबकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के केस में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया जबकि सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत छह लोगों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को।

मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए रमा देवी ने कहा कि 26 साल के इंतजार के बाद फैसला आया है। मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सजा दी गई जबकि कुछ लोग संदेह का फायदा लेकर बच गए हैं। वे भी नहीं बचेंगे। उन लोगों को किसी ना किसी तरह मां भगवती सजा देंगी। मां की ही कृपा है कि मैंने इतना लंबा संघर्ष किया। उन्हीं की कृपा से तीन बार सांसद बनी। रमा देवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने कैसे सबको बरी कर दिया था, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकतीं लेकिन 10-12 सालों की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट से दो लोगों को सजा मिली, इसके लिए धन्यवाद देती हूं। 

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पति के बगैर 26 सालों के संघर्ष पर उन्होंने कहा कि हत्या से मेरा और बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ गया। लेकिन जनता ने काफी सहयोग दिया और तीन-तीन बार संसद भेजा। यह सब साहब की लोकप्रियता का नतीजा है। वे जनता के बहुत चहेते थे। उन्होंने तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार पर भी उंगली उठाई और कहा कि उनके काम करने से सरकार में बैठे कुछ लोग डर गए थे कि ये कल हमारी कुर्सी पर ना बैठ जाएं। रमा देवी ने आरोप लगाया कि सरकार तो राबड़ी देवी की थी लेकिन काम लालू यादव ही देखते थे। उन्होंने कहा कि गवाहों को सुरक्षा नहीं देने से सही गवाही नहीं हो सकी, जिसका लाभ अभियुक्तों को मिला। लेकिन जो बच गए, उन्हें मां भगवती सजा देंगी।

बताते चलें कि 13 जून 1998 को बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। आईजीआईएमएस पटना में इलाज के दौरान उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 2009 में सूरजभान, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी समेत 9 आरोपियों को दोषी ठहराया था। पटना हाई कोर्ट ने 2014 में साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया था।

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