नाबालिग से रेप का आरोपित दोषी करार
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नाबालिग से रेप का आरोपित दोषी करार बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के डीजे सात सह पॉक्सो के विशेष न्यायधीश धीरेन्द्र कुमार ने 17 वर्षीया किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी सोहसराय थाना क्षेत्र निवासी सोनू कुमार को दोषी पाया है। सजा 28 मार्च को सुनायी जाएगी। विशेष पॉक्सो पीपी सुशील कुमार ने अभियोजन पक्ष से बहस तथा सुनवाई के दौरान सात लोगों की गवाही कराई थी। पीड़िता की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीपी श्री कुमार ने बताया कि पीड़िता घर से दोपहर बाद सिलाई सेंटर में सिलाई सिखने जाती थी और एक घंटा बाद वापस घर आ जाती थी। इसी दौरान 13 जून 2021 को सेंटर गई, फिर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबिन की। नहीं मिलने पर थाना में अपहरण का केस किया। घटना के छह दिन बाद पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया। पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपी छह दिन तक उससे नूरसराय में रख जबरन दुष्कर्म करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई।
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