नाबालिग से रेप का आरोपित दोषी करार, 28 को सुनाई जाएगी
नाबालिग से रेप का आरोपित दोषी करार, 28 को सुनाई जाएगी सजा नाबालिग से रेप का आरोपित दोषी करार, 28 को सुनाई जाएगी

नाबालिग से रेप का आरोपित दोषी करार, 28 को सुनाई जाएगी सजा दीपनगर थाना क्षेत्र का है मामला शादी का झांसा देकर बनाता था अवैध संबंध बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। शादी का झांसा देकर नाबालिग से नाजायज संबंध बनाने के आरोप में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 28 मार्च को होगा। बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो सह विशेष पॉक्सो जज संजीव कुमार सिंह ने पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी गोल्डन कुमार को दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिंह ने सभी 10 लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपित की चचेरी बहन की शादी दीपनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई है। यहां आरोपित अक्सर आता-जाता था। इसी दौरान पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाने लगा। पीड़िता जब शादी के लिए दबाव बनायी, तो आरोपित शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पिता ने थाना में आवेदन दिया। लेकिन, पुलिस ने पारिवारिक मामला बताते हुए केस लेने से इनकार किया था। इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया, जहां कोर्ट के आदेश पर दीपनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।