कोर्ट में 12 मई तक काम नहीं करेंगे वकील
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कोर्ट में 12 मई तक काम नहीं करेंगे वकील
बढ़ते कोरोना संक्रमण को ले बैठक में लिया निर्णय
9 अप्रैल से कोर्ट का कार्य है बंद
बिहारशरीफ। विधि संवाददाता
देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर वकिल 12 मई तक कोर्ट में किसी तरह का न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। सोमवार को नालंदा जिला अधिवक्ता संघ की आपात बैठक अध्यक्ष सीताराम सिंह की अगुवाई में हुई। इसमें कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई। इसके बाद यह निर्णय लिया गया। इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ परिसर में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगा। वकीलों ने किसी भी तरह का फिजिकल या वर्चुअल दोनों तरह के कार्यों से अपने आपको अलग रखने का निर्णय लिया है।
संघ के इस निर्णय से जहां 12 मई तक कोर्ट बंद रहेंगे। वहीं 15 मई तक ईद की छुट्टी रहेगी। 16 को रविवार रहने के कारण आगे का निर्णय 17 मई को कोर्ट के न्यायिक कार्य करने पर विचार किया जाएगा। संघ की निर्णय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रमेश चंद्र द्विवेदी को भी पत्र भेजकर जानकारी दी गयी। अधिवक्ता संघ के सचिव कमलेश कुमार ने अधिवक्ताओं से अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील करते हुए कोरोना संकट से बचने की सलाह दी है। कोर्ट का काम 9 अप्रैल से वकीलों के हड़ताल पर रहने के कारण बंद रहा। बाद में वकीलों ने कोरोना वायरस रिपोर्ट देखते हुए अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखा।
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