प्राधिकार से जुड़कर सभी तरह की समस्याओं का करें निपटारा : जज
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प्राधिकार से जुड़कर सभी तरह की समस्याओं का करें निपटारा : जज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव बने जज राजेश कुमार गौरव 10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिकारियों को सचिव ने दिए कई आदेश फोटो : लोक अदालत : विधिक सेवा सदन में मंगलवार को पदाधिकारी के साथ बैठक करते नव पदस्थापित सचिव राजेश कुमार गौरव व अन्य। बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार समाज के हर वर्ग के गरीब असहाय एवं पिछड़े लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता दिलाता है। प्राधिकार न सिर्फ विवादित मामले बल्कि विवाद के पूर्व के मामले को भी सुलझाने का काम करती है। लोग प्राधिकार से जुड़कर अपनी समस्याओं का निपटारा करें। मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पद पर योगदान करते हुए सचिव एसीजेएम राजेश कुमार गौरव ने कहा कि 10 मई को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। उन्होंने कहा कि इसमें लोग अपने सभी तरह के विवादित सुलहनीय मामले को आकर निपटाएं। योगदान के बाद राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को ले कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की जानकारी ली एवं संबंधित पक्षकारों पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सचिव राजेश कुमार गौरव पिछले महीने मधुबनी से स्थानांतरण होकर स्थानीय व्यवहार न्यायालय में सब जज तीन के पद पर योगदान किया था। वहां से उन्हें सचिव बनाया गया है। इसके पहले भी मधुबनी व्यवहार न्यायालय में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव का सफल दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। बैठक में माप तौल विभाग से शत्रुंजय कुमार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी खुर्शिद आलम, प्राधिकार में स्थानीय समस्याओं का भी होगा समाधान : इस प्राधिकार में किसी भी कार्य दिवस में सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित लोग भी आकर अपनी समस्याओं के निदान के लिए आवेदन दे सकते हैं। उनके आवेदन पर संबंधित विभाग से प्राधिकार जुड़कर उन समस्याओं का समाधान करेगा। अगर किसी के घर में सात निश्चय के तहत नल का जल लगा हो, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा हो, आपने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की। बावजूद समाधान नहीं हुआ हो, तो वैसे लोग भी प्राधिकार में आवेदन दे सकते हैं। अशिक्षित लोग भी यहां आकर इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दे सकते हैं। उनकी मदद के लिए वहां एक पैनल अधिवक्त उपलब्ध हैं। वे उनकी समस्याओं को सुनकर उनके लिए आवेदन लिखने से लेकर दर्ज करने तक की कार्रवाई में मदद करेंगे। लोक अदालत में इन विवादों का होगा निपटारा : कोर्ट में लंबित सभी तरह के सुलहनीय वाद। सिविल वाद, दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, बैंक लोन, बिजली चोरी, माप तौल, वन विभाग, निषेधाज्ञा, सर्टिफिकेट केस, बीएसएनएल बिल बकाया, उपभोक्ता फोरम, ग्राम कचहरी में लंबित विवाद समेत अन्य मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।
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