22 मई तक बंद रहेगा न्यायालय
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22 मई तक बंद रहेगा न्यायालय
बिहारशरीफ। विधि संवाददाता
कोरोना संक्रमण के कारण स्थानीय व्यवहार न्यायालय 22 मई तक बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह का न्यायिक कार्य से वकील अलग रहेंगे। फिजिकल व वर्चुअल सुनवाई नहीं होगी। सोमवार को नालंदा जिला अधिवक्ता संघ की अति आवश्यक बैठक अध्यक्ष सीताराम सिंह की अगुआई में हुई। इसमें हाई कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में 22 मई तक कोर्ट के काम से अलग रहने का निर्णय लिया गया।
अधिवक्ता संघ के संयुक्त सचिव विनोद कुमार व सहायक सचिव विनय कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का जिला अधिवक्ता संघ पालन करेगा। आगे भी हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में सचिव कमलेश कुमार, अनिल कुमार क्रांति, ओम प्रकाश निराला व अन्य कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे।
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