नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपित को 20 साल की सजा
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नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपित को 20 साल की सजा बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे सात सह पॉक्सो के विशेष न्यायधीश धीरेन्द्र कुमार ने 17 वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म मामले में इस्लामपुर थाना क्षेत्र निवासी उदय महतो को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है। इसके अलावा 20 हजार जुर्माना भी किया गया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकार योजना से पीड़िता को दो लाख 75 हजार रुपए देने का आदेश भी दिया है। स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने बहस व सुनवाई के दौरान कुल 11 साक्ष्यों का परीक्षण किया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता के फर्द बयान पर हिलसा थाना में तीन नवम्बर 2014 को आरोप दर्ज किया गया था। सूचक गांव के दूसरे मकान में रहता था। जबकि पीड़िता पुराने मकान में रहती थी। वहां से पीड़िता प्रति दिन रात में पिता को खाना देने जाती थी। इसी दौरान एक दिन आठ बजे रात में पीड़िता अपने पिता को खाना देकर लौट रही थी। पहले से घात लगाए आरोपी पीड़िता को अकेली पाकर रास्ते में पकड़ लिया और उसे खलिहान में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत उसने अपने पिता से की। परन्तु लोक लाज के भय से उस समय मुकदमा दर्ज नहीं किया। आरोपी का यही रवैया लगातार बरकरार रहा। इससे परेशान होकर अंतत: सूचक ने तीन नवंबर 2014 को इस्लामपुर थाना में एफआईआर की थी।
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