Hindi Newsबिहार न्यूज़Bihar PACS Election If name is in the list of dead then you can cast your vote by showing Aadhaar order of election

बिहार पैक्स चुनाव: मृतकों की लिस्ट में नाम है, तो आधार दिखाकर डाल सकेंगे वोट; निर्वाचन प्राधिकार का आदेश

बिहार प्राधिकार ने पैक्स चुनाव में मतदाता सूची में नाम में गड़बड़ी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। जिसके तहत अगर जीवित व्यक्ति को मृतक की सूची में डाल दिया गया हो ऐसे मतदाता आधार कार्ड दिखाकर वोट कर सकते हैं। सत्यापित आधार पीठासीन पदाधिकारी के पास जमा करना होगा। दो अन्य व्यक्ति की गवाही भी होगी।

sandeep हिन्दुस्तान, पटनाSat, 23 Nov 2024 09:06 PM
share Share

पैक्स की मतदाता सूची में यदि जीवित व्यक्ति को मृतक की सूची में डाल दिया गया हो ऐसे मतदाता आधार कार्ड दिखाकर वोट कर सकते हैं। सत्यापित आधार पीठासीन पदाधिकारी के पास जमा करना होगा। दो अन्य व्यक्ति की गवाही भी होगी। मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर बिहार निर्वाचन प्राधिकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। दरअसल, प्राधिकार को यह सूचना मिली थी कि कई व्यक्ति जो जीवित है, उन्हें मतदाता सूची में मृत दिखा दिया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची में कई नाबालिग लोगों के नाम भी शामिल कर लिए गए हैं।

कई जगह एक ही व्यक्ति की दोहरी-तिहरी प्रविष्टि कर दी गई है। इसके बाद प्राधिकार ने पैक्स चुनाव में मतदाता सूची में नाम में गड़बड़ी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। जीवित व्यक्ति को मतदाता सूची में मृत दिखाए जाने पर मतदाता से फोटोयुक्त शपथ पत्र लिया जाय। इसमें उसी क्षेत्र के रहने वाले दो गवाहों के हस्ताक्षर भी हों। तीनों व्यक्तियों का स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न हो। इसके बाद उस व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति दी जाय।

निर्वाचन पदाधिकारी और पीठासीन पदाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है। मतदान समाप्ति के बाद इन अभिलेखों को जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास जमा कर देना है। नाबालिग की पहचान पीठासीन पदाधिकारी उसके फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र से करेंगे। चुनाव 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच होंगे।

मतदान से पहले हटा दें दोहरे नाम

प्राधिकार ने निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि जहां भी मतदाता सूची में दोहरी-तिहरी प्रविष्टि के साक्ष्य मिल रहे हों। निर्वाचन पदाधिकारी वहां प्रथम प्रविष्टि को छोड़कर अन्य काट दें। उसे अभ्युक्ति कॉलम में अंकित कर लें। प्राधिकार ने मतदान से पहले यह कार्य संपन्न कर लेने को कहा है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें